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हत्या मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 12 Dec 2025 4:27 PM (IST)
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हत्या मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

SASARAM NEWS.शिवसागर थाना क्षेत्र के किरहिंडी गांव में सात वर्ष पूर्व आदेश कुमार की हुई हत्या मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज द्वितीय वृजेंद्र कुमार राय की अदालत ने मामले में छह दोषियों को अजीवन कारावास और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

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प्रतिनिधि, सासाराम कोर्ट शिवसागर थाना क्षेत्र के किरहिंडी गांव में सात वर्ष पूर्व आदेश कुमार की हुई हत्या मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज द्वितीय वृजेंद्र कुमार राय की अदालत ने मामले में छह दोषियों को अजीवन कारावास और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने इस मामले में सत्यनारायण पासवान उर्फ लल्लू पासवान, बबलू पासवान, सिंगल पासवान, सुरेंद्र पासवान, सोनू पासवान और अमावस पासवान को यह सजा सुनायी है. मामले की प्राथमिकी सात वर्ष पूर्व शिवसागर थाना कांड संख्या 411/ 2018 में मृतक की पुत्री पूजा कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज की गयी थी. इस मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 310/2021 में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनील कुमार सिंह ने बताया कि 15 दिसंबर 2018 को अपराह्न 1:00 बजे शिवसागर थाना क्षेत्र के किरिंडी गांव स्थित रेलवे गुमटी के पास घटना घटी थी. घटना तिथि के दिन मृतक आदेश कुमार अपनी पुत्री पूजा कुमारी के साथ मोटरसाइकिल से सासाराम के लिए निकले थे. इस दौरान रेलवे गुमटी के पास पहुंचते ही पहले से घात लगाये अभियुक्तों ने आदेश कुमार की मोटरसाइकिल को चारों तरफ से घेर कर लाठी- डंडे और घातक हथियार से हमला कर दिया. जिससे घटनास्थल पर ही आदेश कुमार की मौत हो गयी थी. उनकी पुत्री किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकली. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी. जिन्होंने घटना का समर्थन किया था. कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 149 में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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