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नोखा नगर पर्षद के वार्ड आठ के पार्षद भीम सिंह सदस्यता रद्द

Updated at : 20 Jun 2025 9:49 PM (IST)
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नोखा नगर पर्षद के वार्ड आठ के पार्षद भीम सिंह सदस्यता रद्द

Sasaram News.नोखा नगर पर्षद के वार्ड आठ के पार्षद भीम सिंह की सदस्यता चुनाव आयोग ने रद्द कर दी है. उनको पदमुक्त करने का आदेश नप के इओ को दिया गया है.

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बेटा-बेटियों की संख्या छिपा लड़े थे चुनाव, शिकायत पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई

नोखा.

नोखा नगर पर्षद के वार्ड आठ के पार्षद भीम सिंह की सदस्यता चुनाव आयोग ने रद्द कर दी है. उनको पदमुक्त करने का आदेश नप के इओ को दिया गया है. पार्षद पर आरोप था कि वे बेटे-बेटियों की संख्या को छिपाकर गलत हलफनामा देकर चुनाव लड़े थे. राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम -2007, धारा 18(1)(एम) के तहत वार्ड पार्षद भीम सिंह को पदमुक्त करते हुए कार्रवाई का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को दिया है. आयोग के निर्देश पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने नप इओ अमित कुमार को आवश्यक कार्रवाई के अनुपालन के लिए पत्र दिया है. साथ ही पार्षद के पद को रिक्त मानते हुए निर्वाचन की प्रक्रिया कराने का निर्देश दिया है. आयोग ने वाद संख्या 45/2023 की सुनवाई के बाद पारित आदेश को 24 घंटे के अंदर तामीला कराने का निर्देश दिया है. इस संबंध में नप इओ ने बताया कि वार्ड आठ के पार्षद भीम सिंह के खिलाफ रामनगर (घोसिया) के निवासी योगेश सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग में गलत हलफनामा देकर चुनाव लड़ने और जीतने की शिकायत की थी. भीम सिंह ने अपने हलफनामा में बच्चों की जन्म तिथि को छुपाया था. जांच में सही पाये जाने पर आयोग ने कार्रवाई की है. वार्ड पार्षद के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Vikash Kumar

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By Vikash Kumar

Vikash Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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