रोहतास: प्रेमिका की हत्या मामले में प्रेमी को उम्रकैद, 30 हजार रुपये जुर्माना भी

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झारखंड की युवती की हत्या के मामले में प्रेम को खूनी अंजाम मिला. शादी का झांसा देकर बुलाने के बाद बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले प्रेमी को अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Sasaram News: एक साल पूर्व 10 फरवरी 2025 को धौदाङ थाना क्षेत्र में झारखंड की एक युवती की हत्या से जुड़े मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. जिला जज चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त सोनू कुमार, निवासी पूटो रोड घाघरा, जिला गुमला, झारखंड को 30 हजार रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

मामले की प्राथमिकी धौदाङ थाना कांड संख्या 13/2025 में दर्ज हुई थी. इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 335/2025 में चल रहा था. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटना 10 फरवरी 2025 को धौदाङ थाना क्षेत्र के चितावनपुर गांव में राम दुलार सिंह के खेत में हुई थी. खेत से एक युवती का रक्तरंजित शव बरामद किया गया था. बाद में उसके परिजनों ने युवती की पहचान झारखंड के बिशुनपुर थाना क्षेत्र की निवासी के रूप में की.

शादी का झांसा देकर बुलाने के बाद हत्या का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त सोनू कुमार ने युवती को शादी करने की नीयत से बहला-फुसलाकर प्रयागराज ले जाने के बहाने बुलाया था. रास्ते में चितावनपुर गांव के पास उसकी चाकू से हत्या कर दी गई.

अनुसंधान के दौरान पुलिस को पता चला कि अभियुक्त की पहचान मृतका से अक्टूबर 2022 में हुई थी. इस दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध था. वर्ष 2024 में युवती गर्भवती हो गई थी. इसके बाद सोनू ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था. इसे लेकर मृतका की बहन ने गुमला महिला थाना में सोनू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में दोनों के बीच समझौता हुआ था.

शादी तय होने के दौरान संपर्क में था आरोपी

बताया गया कि वर्ष 2025 के फागुन में दोनों की शादी तय हो गई थी. इस दौरान सोनू लगातार मृतका के संपर्क में रहता था. घटना के दिन सोनू ने फोन पर मैसेज कर युवती को लोहरदगा बुलाया था. इसके बाद से ही युवती परिजनों की जानकारी में लापता हो गई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 14 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई. गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त सोनू कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.


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