हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Updated at : 25 Jul 2024 9:30 PM (IST)
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हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास

हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास

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सासाराम कोर्ट. हत्या से जुड़े पांच साल पुराने एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेंद्र कुमार पांडा की अदालत ने मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ राजा निवासी अमरा तालाब, सासाराम मुफस्सिल को एक लाख रुपये जुर्माने समेत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले की प्राथमिकी पांच वर्ष पूर्व सासाराम नगर थाना कांड संख्या 745/ 2019 सूचक कृष्ण सिंह उर्फ विनोद बिहारी सिंह निवासी बड़की करपूरवा, दरिगांव के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज हुई थी. इस मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 642/2019 में एडीजे प्रथम के न्यायालय में चल रहा था. प्राथमिकी के अनुसार, घटना पांच साल पूर्व 21 अगस्त 2019 को रात्रि 8:15 बजे सासाराम नगर थाना क्षेत्र के पायलट बाबा आश्रम से सटे बाबा होटल के पास घटी थी. इस मामले के सूचक के पुत्र राहुल उर्फ गुड्डू होटल में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गया था. वहां अभियुक्त ने उसे गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस घटना की सूचना मिलने पर सूचक अपने पुत्र से मिलने सदर अस्पताल, सासाराम गये, जहां उनके पुत्र ने अभियुक्त के द्वारा गोली मारने की बात बतायी थी. बेहतर इलाज के लिए बनारस जाने के क्रम में गुड्डू की मृत्यु हो गयी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. हाइकोर्ट के निर्देश पर स्पीडी ट्रायल के तहत चल रहे मुकदमे में कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत एक लाख रुपये जुर्माना समेत आजीवन कारावास एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए दो हजार रुपये जुर्माना समेत तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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