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Saran News : युवक की हत्या के आरोपित को उम्रकैद व जुर्माना की सजा

Updated at : 07 Aug 2025 9:03 PM (IST)
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Saran News : युवक की हत्या के आरोपित को उम्रकैद व जुर्माना की सजा

Saran News : सोनपुर थाना क्षेत्र में पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में कुदाल से वार कर युवक की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12, अंजनी कुमार गौड़ ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया.

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छपरा (कोर्ट). सोनपुर थाना क्षेत्र में पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में कुदाल से वार कर युवक की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12, अंजनी कुमार गौड़ ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में दर्ज सोनपुर थाना कांड संख्या 408/19 एवं सत्रवाद संख्या 594/19 के अंतर्गत मोतिहारी जिले के तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के केवटिया गांव निवासी महेंद्र माझी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया. लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और उनके सहायक शुशांत शेखर ने न्यायालय में राज्य की ओर से पक्ष रखते हुए दोषी के लिए कठोरतम सजा की मांग की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक सहित कुल चार गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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