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Saran News : शराब तस्करी के मामले में चार दोषियों को सात साल की सजा

Updated at : 19 Apr 2025 5:53 PM (IST)
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Saran News : शराब तस्करी के मामले में चार दोषियों को सात साल की सजा

Saran News : विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय और प्रभारी न्यायाधीश श्रीकांत सिंह ने मसरख थाना कांड संख्या 95/23 के उत्पाद विचारण संख्या 183/23 में अंतिम सुनवाई करते हुए चार आरोपितों को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी.

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प्रतिनिधि, छपरा (कोर्ट). विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय और प्रभारी न्यायाधीश श्रीकांत सिंह ने मसरख थाना कांड संख्या 95/23 के उत्पाद विचारण संख्या 183/23 में अंतिम सुनवाई करते हुए चार आरोपितों को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी. न्यायालय ने मसरख थाना क्षेत्र के सेमरी निकुंभ निवासी चार अभियुक्तों रोहित कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, सत्येंद्र सिंह, तेजू साह, और नंदलाल माझी उर्फ नंदलाल पासवान को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के तहत सात सात साल कठोर कारावास और एक एक लाख रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक को अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी. यह मामला एक मार्च 2023 का है, जब मसरख थाना के पुलिस अवर निरीक्षक राजेश चौधरी ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना प्राप्त की थी कि रोहित कुमार सिंह और उसके सहयोगी सेमरी निकुंभ गांव में अपने घर में शराब का भंडारण कर रहे हैं. सूचना मिलने पर पुलिस ने छापामारी की, जिसमें रोहित कुमार सिंह के घर के बाहर खड़ी ऑल्टो कार से 120 लीटर और घर के अंदर रखे 44 डिब्बों से 880 लीटर स्प्रिट शराब बरामद की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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