चुनाव प्रचार के दौरान सीमा लांघी तो होगी तीन साल जेल

चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान किसी भी राजीनितिक दल, प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा आपसी शत्रुता या घृणा उत्पन्न करने वाले वाक्य, शब्द या सोशल मीडिया कंटेट (फोटो-वीडियो) के माध्यम से आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने की स्थिति उत्पन्न की जाती है तो आरोपी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
छपरा. चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान किसी भी राजीनितिक दल, प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा आपसी शत्रुता या घृणा उत्पन्न करने वाले वाक्य, शब्द या सोशल मीडिया कंटेट (फोटो-वीडियो) के माध्यम से आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने की स्थिति उत्पन्न की जाती है तो आरोपी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. कोई भी व्यक्ति जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत चुनाव के संबंध में भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है. इसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती. साथ ही जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमन समीर ने इस मामले में कहा कि सोशल मीडिया पर भी चुनावी प्रचार-प्रसार के दौरान हेट स्पीच, फेक न्यूज, वर्ग एवं सांप्रदाय के बीच उन्माद को प्रेरित करते फोटो व वीडियो प्रसारित किये जाने पर चौबीस घंटे नजर रखी जा रही है. उन्होंने सभी नागिरकों से अपील करते हुए कहा कि ऐसा कुछ आपके संज्ञान में आता है, जिससे यह प्रतीत हो कि आचार संहिता का उल्लंघन है तो सी-वीजिल एप पर फोटो, वीडियो अपलोड करें. मामले में सूचनादाता का नाम गोपनीय रखते हुए जांच के बाद 100 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. सी-विजिल एप में धनराशि, गिफ्ट या कूपन, शराब या पैसा बांटने के लिए कूपन का वितरण, महिलाओं को साड़ी बांटने सहित अन्य प्रकार से प्रलोभन देने की शिकायत की जा सकती हैं. बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बैठक करना, प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक तथा उन्मादी भाषणबाजी देकर मतदाताओं को लुभाने या डराने की भी शिकायतें की जा सकती है.
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