हत्या मामले में भाजपा नेता की जमानत याचिका खारिज

Published at :10 May 2017 6:28 AM (IST)
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हत्या मामले में भाजपा नेता की जमानत याचिका खारिज

छपरा(कोर्ट) : मशरक प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में चल रहे बीडीसी की बैठक में हंगामा करने, कार्यवाही पुस्तिका छिनने व फाड़ने के दौरान मची अफरातफरी के बीच चली गोली, जिसमें मुन्ना सिंह नामक व्यक्ति की हत्या हो जाने के मामले में बनाये गये दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया […]

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छपरा(कोर्ट) : मशरक प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में चल रहे बीडीसी की बैठक में हंगामा करने, कार्यवाही पुस्तिका छिनने व फाड़ने के दौरान मची अफरातफरी के बीच चली गोली, जिसमें मुन्ना सिंह नामक व्यक्ति की हत्या हो जाने के मामले में बनाये गये दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्र के न्यायालय में अभियुक्तों उपेंद्र कुमार सिंह और महेश्वर सिंह द्वारा दाखिल जमानत याचिका संख्या 1265/17 पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज करने का आदेश दिया.
याचिका पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा किये गये बहस सुनने के उपरांत कोर्ट ने उपरोक्त आदेश दिया है. ज्ञात हो कि वर्ष2011 के 17 दिसंबर को मशरक प्रखंड कार्यालय में प्रमुख लालती देवी की अध्यक्षता में बीडीसी की बैठक हो रही थी कि इस दौरान हंगामा हो गया और तत्कालीन जदयू नेता उपेंद्र सिंह के निजी अंगरक्षक मुन्ना सिंह की गोली लगने से मौत हो गयी. इस मामले में प्रखंड प्रमुख लालती देवी ने सीजेएम न्यायालय में एक परिवाद दर्ज कराते हुए उपरोक्त दोनों के अलावा मिस्टर ठाकुर को अभियुक्त बनायी थी. आरोप था कि हंगामा के दौरान महेश्वर सिंह ने उपेंद्र सिंह के हाथ से रायफल ली और गोली चलायी, जिससे मुन्ना सिंह की मौत हो गयी.
इस मामले में एसीजेएम अष्टम संजय कुमार ने पिछले महीने इन तीनों के विरुद्ध भादवि की धारा 302,353,448 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत संज्ञान लिया है. विदित हो कि मुन्ना सिंह की हत्या के मामले में उपेंद्र सिंह ने भी थाना में एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें राजद विधायक केदार सिह समेत उनके परिजन को अभियुक्त बनाया गया था, जो मामला एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह के न्यायालय में लंबित है.बताते चले कि घटना के वक्त उपेंद्र सिंह जदयू के नेता थे जो फिलवक्त भाजपा के नेता हैं.
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