छपरा(कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर विवाहिता को जहर देकर उसकी हत्या करने तथा उसके शव को आनन-फानन में जला दिये जाने के मामले में कोर्ट ने सास-ससुर को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायधीश श्याम किशोर साह ने हत्या मामले के सत्रवाद संख्या 214/01 की सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये पानापुर थाना क्षेत्र के रसौली निवासी ससुर रामनाथ प्रसाद और सास सुनैना देवी को भादवि की धारा 304 बी के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास जहर देने को लेकर धारा 328 में पांच साल सश्रम व दोनों को पांच हजार अर्थदंड तथा साक्ष्य छुपाने को लेकर प्रत्येक को दो साल और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है
. कोर्ट ने सभी सजा साथ साथ चलने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि उपरोक्त अभियुक्तो के विरुद्ध नगर थाना क्षेत्र के बड़का तेलपा निवासी भरत प्रसाद ने मशरक थाना कांड संख्या 153/17 में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें दहेज की खातिर उनकी पुत्री शोभा देवी की जहर देकर हत्या करने व शव को जला देने का आरोप लगाया था. आरोप में कहा था कि अभियुक्तों ने उसकी पुत्री शोभा को दहेज में मोटरसाइकिल लाने को लेकर प्रताड़ित करते थे लेकिन वह उनका विरोध करती थी जिसको लेकर दोनो ने खाना में जहर देकर उसकी हत्या कर शव को आनन-फानन में जला दिया.