हिंगोरा अपहरण मामले में चालक की हुई गवाही

Published at :21 Apr 2017 12:27 AM (IST)
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हिंगोरा अपहरण मामले में चालक की हुई गवाही

छपरा(कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले अभियोजन द्वारा गवाही को लेकर एक गवाह को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में चल रहे हिंगोरा अपहरण मामले में अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने वैशाली जिला के बिदुपुर थाना क्षेत्र के […]

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छपरा(कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले अभियोजन द्वारा गवाही को लेकर एक गवाह को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में चल रहे हिंगोरा अपहरण मामले में अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने वैशाली जिला के बिदुपुर थाना क्षेत्र के चेचर निवासी व चार पहिया वाहन के चालक समरजीत सिह को साक्ष्य के लिये कोर्ट में प्रस्तुत किया.

पुलिस का मानना है कि समरजीत ने अपहृत सोहैल जिसे चेचर गांव स्थित सबल किशोर सिंह के घर पर छिपा कर रखा गया था को अपने भाड़ा के वाहन से नयागांव थाना क्षेत्र के चतुरपुर गांव स्थित रणजीत सिंह के घर पर लाया था. अपने गवाही में समरजीत ने बताया कि वर्ष 2013 के छठ पर्व का समय था,

उसके पास ग्रामीण सबल किशोर सिंह का पुत्र राहुल कुमार आया और कहा कि उसके फुफेरे भाई की तबीयत खराब है जिसे उसके घर चतुरपुर पहुंचाना है. उसने पांच सौ रुपये किराया और उतने ही रुपये की डीजल की मांग की, तो राहुल तैयार हो गया और उसने एक लड़का जिसके साथ तीन चार लोग और थे जिनमें वह किसी को नहीं पहचानता है, को अपने गाड़ी से चतुरपुर पहुंचा कर वापस आ गया . उपस्थित सबल किशोर सिंह की भी पहचान किया और कहा कि ये मेरे ग्रामीण है. गवाह का परीक्षण जहां एपीपी प्रसाद ने किया तो वही बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं मनोज कुमार और बीरेश चौबे ने गवाह का प्रति परीक्षण किया.न्यायालय ने अगले साक्ष्य के लिये 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित किया है.

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