युवक की हत्या में आठ को उम्रकैद

Published at :16 Jun 2016 4:37 AM (IST)
विज्ञापन
युवक की हत्या में आठ को उम्रकैद

पंचायती के दौरान युवक को पीट-पीट कर कर दिया गया था जख्मी उपचार के दौरान हुई थी मौत छपरा (कोर्ट) : पंचायती के दौरान एक युवक की लाठी-डंडा से पीट-पीट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने आठ आरोपितों को सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. बुधवार को अपर […]

विज्ञापन

पंचायती के दौरान युवक को पीट-पीट कर कर दिया गया था जख्मी

उपचार के दौरान हुई थी मौत
छपरा (कोर्ट) : पंचायती के दौरान एक युवक की लाठी-डंडा से पीट-पीट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने आठ आरोपितों को सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश पांडेय ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 114/93 के सत्र वाद संख्या 789/94 की सुनवाई करते हुए दोषी करार दिये गये मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मोथहा निवासी शिवजी सिंह
उनके दो पुत्र संजय सिंह और मंजय सिंह के अलावा दो सहोदर भाइयों बलिंद्र सिंह व सत्येंद्र सिंह तथा रूदल सिंह और उनके पुत्र रवींद्र सिंह के साथ ही मैनेजर सिंह को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास तथा प्रत्येक दोषियों को पांच-पांच हजार अर्थदंड, जिसे नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि वर्ष 1993 की 19 जून को मोथहा निवासी त्रिभुवन सिंह उर्फ बोधन सिंह को पंचायती के दौरान लाठी-डंडा से पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया था, जिन्हें उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में त्रिभुवन की मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के चाचा वृजनंदन सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त समेत 13 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था, जिसमें पांच आरोपितों की मृत्यु सत्र विचारण के दौरान हो गयी थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन