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युवक की हत्या में आठ दोषी करार

छपरा (कोर्ट) : पंचायती के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने आठ आरोपितों को मुजरिम बना दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 15 जून को सुनवाई की जायेगी. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने मढ़ौरा थाना कांड […]

छपरा (कोर्ट) : पंचायती के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने आठ आरोपितों को मुजरिम बना दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 15 जून को सुनवाई की जायेगी. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 114‍/93 के सत्र वाद 789/94 में बचाव पक्ष एवं अभियोजन की बहस को सुनने के उपरांत मामले में आरोपित बनाये गये मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मोथहा निवासी रवींद्र सिंह एवं उनके पुत्र रूदल सिंह

, शिवजी सिंह एवं उनके दो पुत्रों संजय सिंह और मंजय सिंह तथा दो सहोदर भाई बलिंद्र सिंह व सत्येंद्र के अलावा मैनेजर सिंह को भादवि की धारा 302,149 में दोषी करार दिया है. इनकी सजा के बिंदु पर 15 जून को सुनवाई होगी. विदित हो कि 16 सितंबर, 1993 को उपरोक्त अभियुक्तों ने अपहरण मामले ने बुलायी गयी पंचायती के दौरान अपने पट्टीदार त्रिभुवन सिंह उर्फ बोधन सिंह की लाठी-डंडा व धारदार हथियार से प्रहार कर जख्मी कर दिया,

जिसकी पीएमसीएच में उपचार के दौरान मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के चाचा वृजनंदन सिंह ने 13 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिनमें पांच अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान स्वाभाविक मौत हो चुकी है.

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