पुलिस रिमांड पर अभियुक्त

Published at :13 May 2016 3:57 AM (IST)
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पुलिस रिमांड पर अभियुक्त

सोहैल हिंगोरा मामला. पटना पुलिस ने कोर्ट में किया प्रस्तुत छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में वांछित एक अपराधी को पटना पुलिस गुरुवार को छपरा कोर्ट लायी और उसे एसीजेएम षष्टम सत्यनारायण शिवहरे के कोर्ट में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया. पटना पुलिस ने वांछित अपराधी अमरजीत कुमार उर्फ बबलू, […]

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सोहैल हिंगोरा मामला. पटना पुलिस ने कोर्ट में किया प्रस्तुत

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में वांछित एक अपराधी को पटना पुलिस गुरुवार को छपरा कोर्ट लायी और उसे एसीजेएम षष्टम सत्यनारायण शिवहरे के कोर्ट में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया. पटना पुलिस ने वांछित अपराधी अमरजीत कुमार उर्फ बबलू, जो फतुहा कांड संख्या 26/11 में हत्या के एक मामले में आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में बंद है, को हिंगोरा अपहरण मामले में रिमांड हेतु छपरा कोर्ट लायी,
जिसका रिमांड एसीजेएम षष्टम के प्रभारी एसीजेएम नवम संजय प्रिय के द्वारा 26 मई, 2016 तक के लिए किया गया. परंतु केंद्रीय कारा बेउर के काराधीक्षक द्वारा आवेदन के माध्यम से किये आग्रह के आधार पर अमरजीत को वापस बेउर जेल भेज दिया गया, जिसे पुन: 26 मई को छपरा कोर्ट में उपस्थापित कराया जायेगा.
विदित हो कि अपराधी अमरजीत कुमार उर्फ बबलू पटना जिले के इनरचक लाला निवासी सोहराई राय का पुत्र है, को पटना पुलिस ने फतुहा थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या मामले में गिरफ्तार किया है. उक्त अपराधी को हिंगोरा के अपहरण में संलिप्त बताते हुए कांड के अनुसंधानक व सीआइडी के इंस्पेक्टर राकेश कुमार ब्रह्मचारी ने सात अप्रैल , 2016 को छपरा कोर्ट में एक आवेदन दिया था, जिसमें पूछताछ के लिए अमरजीत को रिमांड पर लेने का आग्रह किया गया था.
श्री ब्रह्मचारी ने अमरजीत को हिंगोरा अपहरण मामले में दर्ज नयागांव थाना कांड संख्या 111/13 का अप्राथमिकी अभियुक्त बताते हुए अपहरण में संलिप्त बताता था. गुरुवार को कोर्ट ने अमरजीत को 26 मई तक के लिए रिमांड पर लेने के उपरांत उसे मार्ग रक्षी दल के द्वारा बेउर कारा भेजे जाने का भी आदेश दिया. इसको पुन: 26 मई को छपरा कोर्ट में उपस्थापित कराया जायेगा.
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