प्रभात खबर ने किया था सचेत, विभाग रहा बेपरवाह

Published at :08 May 2016 1:52 AM (IST)
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प्रभात खबर ने किया था सचेत, विभाग रहा बेपरवाह

शहर के जीर्ण-शीर्ण विद्युत पोल व तार के कारण लगातार हो रही घटनाओं के प्रति प्रभात खबर ने पहले ही सचेत किया था और इस समस्या को प्रमुखता के साथ ‘बिजली तार या हादसे को निमंत्रण’ शीर्षक से छह मई को प्रकाशित किया था. इसके बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी बेपरवाह बने रहे. शहर […]

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शहर के जीर्ण-शीर्ण विद्युत पोल व तार के कारण लगातार हो रही घटनाओं के प्रति प्रभात खबर ने पहले ही सचेत किया था और इस समस्या को प्रमुखता के साथ ‘बिजली तार या हादसे को निमंत्रण’ शीर्षक से छह मई को प्रकाशित किया था. इसके बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी बेपरवाह बने रहे.

शहर के दर्जनों मुहल्लों में सैकड़ों विद्युत पोल व तार जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं. विद्युत तार कहीं सड़कों पर झूल रहा है, तो कहीं घरों से सट कर गुजरा है. इस वजह से भी हादसे की आशंका बनी रहती है. शहर के कई ऐसे मुहल्ले हैं, जहां बांस-बल्लों के सहारे तार को दौड़ाया गया है.

क्या कहते हैं थानाध्यक्ष
विद्युत स्पर्शाघात से युवक की मौत की प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है और शव को पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया गया है.
रवि कुमार, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, नगर छपरा
गंडामन मामला : सफाई साक्ष्य क्लोज
13 मई से शुरू होगी अभियोजन की बहस
छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मध्याह्न भोजन हादसा मामले में बचाव पक्ष द्वारा कोर्ट को एक आवेदन देते हुए सफाई साक्ष्य को बंद किये जाने का अनुरोध किया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में चल रहे गंडामन मामले के सत्रवाद संख्या 811‍/13 में बचाव पक्ष का सफाई साक्ष्य होना था. इसको लेकर शनिवार को तिथि निर्धारित की गयी थी.
परंतु बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद व नरेश प्रसाद राय ने एक आवेदन देते हुए कोर्ट से आग्रह किया कि सफाई साक्ष्य को बंद कर दिया जाये. कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार कर साक्ष्य की प्रक्रिया को बंद करने का आदेश दिया तथा इस मामले में बहस के लिए 13 मई की तिथि निर्धारित की.
वहीं, मामले में आरोपित बनायी गयी विद्यालय की तत्कालीन प्रधान शिक्षिका मीना देवी और दूसरे आरोपित अर्जुन राय को पेशी के लिए मंडल कारा से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. पेशी के उपरांत दोनों को पुन: मंडल कारा भेज दिया गया. दोनों की पेशी 13 मई को होगी.
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