धूमल सिंह पर दर्ज मामले के साक्षियों पर सम्मन का आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :08 May 2016 1:50 AM (IST)
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वर्ष 2000 में बनियापुर थाने में दर्ज हुआ था मामला छपरा (कोर्ट) : एकमा विधानसभा के जदयू विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह पर 16 वर्ष पूर्व एक आपराधिक मामले के साक्षियों पर कोर्ट ने सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया है. शनिवार को एसीजेएम नवम संजय प्रिय ने धूमल सिंह पर दर्ज बनियापुर थाना […]
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वर्ष 2000 में बनियापुर थाने में दर्ज हुआ था मामला
छपरा (कोर्ट) : एकमा विधानसभा के जदयू विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह पर 16 वर्ष पूर्व एक आपराधिक मामले के साक्षियों पर कोर्ट ने सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया है. शनिवार को एसीजेएम नवम संजय प्रिय ने धूमल सिंह पर दर्ज बनियापुर थाना कांड संख्या 23/2000 के विचारण संख्या 757/16 में उक्त आदेश दिया है. ज्ञात हो कि नौ फरवरी, 2000 को बनियापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष पतरस बरवां ने श्री सिंह पर अपराधियों को प्रश्रय देने का आरोप लगाते हुए भादवि की धारा 212, 224 और 225 में एक प्राथमिकी दर्ज करवायी थी, जिसमें कहा था कि डीएसपी द्वितीय तथा सदर इंस्पेक्टर के साथ वे लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था के संधारण के लिए गश्ती पर थे.
इसी बीच उन्हें सूचना मिली की धूमल सिंह अपने आश्रयदाताओं एवं अन्य के साथ जीप व बाइक से अमाव गांव की ओर जा रहे हैं. सूचना पर उन लोगों में पीछा किया, तो बनियापुर बाजार के पीछे मंदिर के पास पुलिस को निकट आता देख सभी बाइक छोर भागने लगे, जिसमें धूमल समेत सात लोगों को पकड़ लिया गया. इनमें महेश्वर सिंह, जनार्दन सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, मुनेश्वर सिंह समेत अन्य पर न केवल मामला दर्ज हुआ, बल्कि बाद में चार्जशीट भी कोर्ट में समर्पित किया गया. एक वर्ष पूर्व आठ अप्रैल, 2015 को कोर्ट में दोष का सारांश भी सुनाया गया और साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित की गयी, परंतु साक्षियों के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया गया.
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