तीन अपराधियों पर रिमांड का आदेश

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में वांछित व छपरा व्यवहार न्यायालय द्वारा फरार घोषित तीन अभियुक्तों के खिलाफ जहां न्यायालय ने रिमांड पर लेने का आदेश दिया है, वहीं एक अपराधी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया है. न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षष्टम सत्यनारायण शिवहरे ने […]
छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में वांछित व छपरा व्यवहार न्यायालय द्वारा फरार घोषित तीन अभियुक्तों के खिलाफ जहां न्यायालय ने रिमांड पर लेने का आदेश दिया है, वहीं एक अपराधी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया है.
न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षष्टम सत्यनारायण शिवहरे ने हिंगोरा अपहरण मामले में नयागांव थाने में दर्ज कांड संख्या 111/13 के अप्राथमिकी अभियुक्तों अमरजीत कुमार उर्फ बबलू, पिता सोहराई राय, मुहल्ला इरनचक बेउर, जिला पटना के अलावा रांची (झारखंड) के चुटिया थाने के पावर हाउस कॉलोनी निवासी डिंपू सिंह उर्फ राकेश सिंह, पिता स्व शेषनाथ सिंह तथा इसी थाने के द्वारिकापुरी मुहल्ला निवासी अनिल कुमार उर्फ अनिल राम, पिता शंकर राम को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का आदेश दिया है.
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