तीन अपराधियों पर रिमांड का आदेश

Published at :10 Apr 2016 6:21 AM (IST)
विज्ञापन
तीन अपराधियों पर रिमांड का आदेश

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में वांछित व छपरा व्यवहार न्यायालय द्वारा फरार घोषित तीन अभियुक्तों के खिलाफ जहां न्यायालय ने रिमांड पर लेने का आदेश दिया है, वहीं एक अपराधी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया है. न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षष्टम सत्यनारायण शिवहरे ने […]

विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में वांछित व छपरा व्यवहार न्यायालय द्वारा फरार घोषित तीन अभियुक्तों के खिलाफ जहां न्यायालय ने रिमांड पर लेने का आदेश दिया है, वहीं एक अपराधी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया है.

न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षष्टम सत्यनारायण शिवहरे ने हिंगोरा अपहरण मामले में नयागांव थाने में दर्ज कांड संख्या 111‍/13 के अप्राथमिकी अभियुक्तों अमरजीत कुमार उर्फ बबलू, पिता सोहराई राय, मुहल्ला इरनचक बेउर, जिला पटना के अलावा रांची (झारखंड) के चुटिया थाने के पावर हाउस कॉलोनी निवासी डिंपू सिंह उर्फ राकेश सिंह, पिता स्व शेषनाथ सिंह तथा इसी थाने के द्वारिकापुरी मुहल्ला निवासी अनिल कुमार उर्फ अनिल राम, पिता शंकर राम को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का आदेश दिया है.

वहीं, न्यायिक पदाधिकारी ने चौथे अभियुक्त औरंगाबाद के सरैया थाना मुहल्ला निवासी स्व मंगल सिंह के पुत्र संदीप कुमार सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने का आदेश भी दिया है. ज्ञात हो कि अपराधी अमरजीत उर्फ बबलू को पटना पुलिस ने 17 फरवरी, 2016 को भादवि की धारा 302, 307, 120 बी/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तारी कर पटना सिटी कारा में संसीमित किया है, जबकि अन्य दोनों डिंपु और अनिल को रांची चुटिया पुलिस द्वारा 30 मार्च, 2016 को विस्फोटक पदार्थ एवं शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार कर विरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में संसीमित किया है.
वहीं, चौथे अपराधी संदीप जिसे हिंगोरा अपहरण मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों ने घटना में संलिप्त होना बताया है के विरुद्ध तथा उपरोक्त तीनों के खिलाफ भी पुख्ता प्रमाण होने का दावा करते हुए अपराध अनुसंधान विभाग के अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर राकेश कुमार ब्रह्मचारी ने कोर्ट के समक्ष आवेदन देते हुए रिमांड तथा गिरफ्तारी का आदेश मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन