जानलेवा हमले में एक को आठ वर्षों की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :23 Feb 2016 8:04 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : परचुन दुकानदार पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित बनाये गये एक व्यक्ति को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 दुर्गेश मणी त्रिपाठी ने सोनपुर थाना कांड संख्या 247/2000 के सत्रवाद संख्या 481/01 के आरोपित सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत […]
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छपरा (कोर्ट) : परचुन दुकानदार पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित बनाये गये एक व्यक्ति को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 दुर्गेश मणी त्रिपाठी ने सोनपुर थाना कांड संख्या 247/2000 के सत्रवाद संख्या 481/01 के आरोपित सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मियां बाग टोला निवासी मो आमीर को सजा सुनायी है.
न्यायाधीश ने आरोपित को भादवि की धारा 307 के तहत आठ वर्ष सश्रम कारावास व पांचहजार अर्थदंड, जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारणकारावास की सजा तथा भादवि की धारा 341 में एक वर्ष साधारण कैद की सजा सुनायी है.
मामले में सरकार का पक्ष रखनेवाले अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा ने बताया कि 16 नवंबर, 2000 की संध्या मियां बाग टोला निवासी मोआजाद पर आरोपित ने जानलेवा हमला कर सोने का चेन व नकदी छिन लिया था. जख्मी हालत में उसे सदर अस्पताल, हाजीपुर में भरती कराया गया, जहां उसने फर्द बयान दर्ज करवाया था. उसी के आधार पर सोनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपित को 17 फरवरी को मुजरिम करार दिया था.
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