पूर्व भाजपा विधायक को मिली जमानत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :20 Feb 2016 12:11 AM (IST)
विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : मोबाइल द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को धमकी देने तथा अपशब्दों का प्रयोग करने के मामले में अभियुक्त बनाये गये तरैया के पूर्व भाजपा विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को जिला जज ने स्वीकार कर लिया है. शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार तिवारी ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 266/13 में […]
विज्ञापन
छपरा (कोर्ट) : मोबाइल द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को धमकी देने तथा अपशब्दों का प्रयोग करने के मामले में अभियुक्त बनाये गये तरैया के पूर्व भाजपा विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को जिला जज ने स्वीकार कर लिया है.
शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार तिवारी ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 266/13 में अभियुक्त बनाये गये तरैया के पूर्व भाजपा विधायक जनक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 304/16 पर सुनवाई की.
जमानत को लेकर बचाव तथा अभियोजन द्वारा दिये गये दलीलों को सुनने के उपरांत उन्होंने याचिका को स्वीकार करने का आदेश दिया. जिला जज ने पूर्व विधायक को 10-10 हजार के दो जमानतदारों द्वारा बंधपत्र दाखिल किये जाने के उपरांत जमानत देने का आदेश दिया.
बताते चलें कि तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी डॉवेद नारायण सिंह ने 27 नवंबर, 2013 को मुफस्सिल थाना कांड संख्या 266/13 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तत्कालीन विधायक श्री सिंह को आराेपित किया था. आरोप में कहा था कि विधायक उनके सरकारी मोबाइल पर गाली-गलौज कर उन्हें प्रताड़ित किया. साथ ही रुपये की मांग की तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










