पूर्व मुखिया की जमानत नामंजूर

Published at :20 Feb 2016 12:10 AM (IST)
विज्ञापन
पूर्व मुखिया की जमानत नामंजूर

छपरा (कोर्ट) : रसूलपुर थाने के असहनी पंचायत के सरपंचपति दिलीप यादव का अपहरण के उपरांत हत्या कर दिये जाने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों की जमानत याचिका को अदालत ने नामंजूर कर दिया है. शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायाधीश आरके पांडेय की अदालत में काराधीन दो आरोपित असहनी निवासी पूर्व मुखिया इशनाथ यादव […]

विज्ञापन
छपरा (कोर्ट) : रसूलपुर थाने के असहनी पंचायत के सरपंचपति दिलीप यादव का अपहरण के उपरांत हत्या कर दिये जाने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों की जमानत याचिका को अदालत ने नामंजूर कर दिया है.
शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायाधीश आरके पांडेय की अदालत में काराधीन दो आरोपित असहनी निवासी पूर्व मुखिया इशनाथ यादव व धुरापाली निवासी केशव महतो के द्वारा दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए उन्हें जमानत दिये जाने का अनुरोध किया गया.
वहीं, जिला अभियोजन की ओर से दोनों आरोपितों की याचिका का विरोध करते हुए उसे नामंजूर किये जाने का अनुरोध किया गया. न्यायिक पदाधिकारी श्री पांडेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत याचिकाओं को नामंजूर कर दिया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन