छपरा (सदर) : आगामी 28 अक्तूबर को होनेवाले मतदान के लिए मतदाताओं को मतदाता परची देने के बाद बीएलओ मतदाता या प्राप्तकर्ता से हस्ताक्षर या अंगूठे की निशान पावती पंजी पर प्राप्त करेंगे. फोटोयुक्त मतदाता परची का वितरण बीएलओ के द्वारा घर-घर किया जायेगा. मतदाता परची पर बीएलओ के नीले पेन से हस्ताक्षर होंगे.
वहीं, वैसी मतदाता परची, जो वितरित नहीं हो पाती है, तो उन्हें मतदान के दिन संबंधित मतदाता को मतदान केंद्र परिसर में बनाये गये मतदाता सहायता केंद्र पर उपलब्ध करायी जायेगी. यह निर्देश डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपक आनंद ने फोटोयुक्त मतदाता परची बीएलओ को उपलब्ध कराये जाने के बाद दिये हैं.
डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि अनुपस्थित/दूसरी जगह रह रहे मतदाताओं की सूची के मतदाताओं को मतदाता परची के साथ पहचान के लिए अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी साथ में लाने होंगे, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित कर मतदान किया जा सके. मतदाता परची वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतनेवाले बीएलओ की सूचना निर्वाची पदाधिकारी तुरंत देंगे, ताकि उनके विरुद्ध विशेष कार्रवाई की जा सके. जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, सभी बीएलओ को फोटोयुक्त मतदाता परची, नीला पेन, स्टांप पैड, एसएसडी निर्वाचकों की सूची तैयार करने संबंधी प्रपत्र आदि सामग्री सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी हैं. इससे मतदाताओं को मतदाता परची प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.