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आरोपितों पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

हत्या मामले में अलग से दर्ज हुई थी प्राथमिकी सभी आरोपितों की हुई पेशी, बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर सरकारी रिवॉल्वर लूट लिये जाने के मामले में टेक्निकल सेल द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के आरोपितों पर न्यायालय ने संज्ञान लिया है. […]

हत्या मामले में अलग से दर्ज हुई थी प्राथमिकी
सभी आरोपितों की हुई पेशी, बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि
छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर सरकारी रिवॉल्वर लूट लिये जाने के मामले में टेक्निकल सेल द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के आरोपितों पर न्यायालय ने संज्ञान लिया है.
सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने इसुआपुर थाना कांड संख्या 146/14 के पांच आरोपितों थाना क्षेत्र के गंगोई निवासी रिकेश कुमार सिंह उर्फ लव, राजन कुमार सिंह उर्फ कुश, आता नगर निवासी रवि रंजन कुमार सिंह उर्फ कल्लू तथा परसा थाना क्षेत्र के मिरजापुर निवासी मुन्ना चौबे उर्फ बाबा और भेल्दी थाना क्षेत्र के जोगनी परसा निवासी विजय कुमार सिंह उर्फ अलगू पर इस मामले में प्रथमदृष्टया मामला बनता पाकर भादवि की धारा 399, 402, 102 बी, 216 ए के तहत संज्ञान लेते हुए कार्यालय को पूरक सत्रवाद की पंजी में दर्ज करने का आदेश दिया है.
वहीं इस मामले में न्यायालय द्वारा पेशी की तिथि निर्धारित की गयी थी, जिसको लेकर पांचों आरोपित न्यायालय में प्रस्तुत हुए. न्यायिक पदाधिकारी ने सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया. बताते चले कि दारोगा की हत्या के मामले में टेक्निकल सेल के प्रभारी नीरज कुमार ने अलग से एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले में न्यायिक पदाधिकारी ने आरोपितों पर संज्ञान लिया है.

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