नागमणि की जमानत पर सुनवाई पूरी

Published at :24 Feb 2015 12:40 AM (IST)
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नागमणि की जमानत पर सुनवाई पूरी

छपरा (कोर्ट) : सुहैल हिंगोरा अपहरण मामले में झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार सहायक पुलिस अवर निरीक्षण नागमणि सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गयी. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला ने अभियुक्त की जमानत संख्या 154/15 पर सुनवाई शुरू की. अभियोजन के पक्ष से लोक अभियोजक […]

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छपरा (कोर्ट) : सुहैल हिंगोरा अपहरण मामले में झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार सहायक पुलिस अवर निरीक्षण नागमणि सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गयी. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला ने अभियुक्त की जमानत संख्या 154/15 पर सुनवाई शुरू की.
अभियोजन के पक्ष से लोक अभियोजक अजीत कुमार सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त की उस अपहरण कांड में संलिप्तता है और कांड के अनुसंधानकर्ता ने संलिप्तता दरसाते हुए अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भी समर्पित किया है तथा निचली अदालत द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिये जाने के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि अभियुक्त सरकारी सेवक रहे हैं और सुहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में नानी दमन थाने में दर्ज मामले में इनका नाम भी नहीं है. इसलिए जमानत दिये जाने का अनुरोध किया. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत जमानत के बिंदु पर सुनवाई पूरी होने तथा इस याचिका पर 28 फरवरी को निर्णय सुनाने का आदेश दिया.
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