संचालकों पर कसी जायेगी नकेल
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :11 Feb 2015 7:56 AM (IST)
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गैर लाइसेंसी जुलूस में शामिल होने पर होगी कार्रवाई एसपी ने जारी किये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश छपरा (सारण) : जिले में संचालित ऑर्केस्ट्रा व डीजे पर लगाम कसी जायेगी. गैर लाइसेंसी जुलूस में शामिल होनेवाले ऑर्केस्ट्रा और डीजे संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी. ऑर्केस्ट्रा पार्टियों में नाबालिगलड़कियों से नृत्य करानेवाले संचालक जेल भेजे जायेंगे. एसपी […]
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गैर लाइसेंसी जुलूस में शामिल होने पर होगी कार्रवाई
एसपी ने जारी किये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
छपरा (सारण) : जिले में संचालित ऑर्केस्ट्रा व डीजे पर लगाम कसी जायेगी. गैर लाइसेंसी जुलूस में शामिल होनेवाले ऑर्केस्ट्रा और डीजे संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी. ऑर्केस्ट्रा पार्टियों में नाबालिगलड़कियों से नृत्य करानेवाले संचालक जेल भेजे जायेंगे. एसपी सत्यवीर सिंह ने इस बाबत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है.
समाहरणालय सभागार में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को मंगलवार को यह निर्देश दिया. एसपी ने सभी ऑर्केस्ट्रा पार्टियों को सूचीबद्ध करने और उसके संचालक समेत सभी नर्तकियों, वादकों, गायकों की सूची तैयार करने को कहा है. ऑर्केस्ट्रा पार्टियों में कार्य करने वाली उन नर्तकियों को भी पहचान करने को कहा है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है. नाबालिग लड़कियों से नृत्य करानेवाले ऑर्केस्ट्रा पार्टी के संचालकों को चिह्न्ति कर उन्हें जेल भेजने का भी निर्देश दिया है.
नाबालिग नर्तकियों के अभिभावकों से संपर्क कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है. एसपी ने कहा कि प्राय: ऐसा पाया जा रहा है कि गैर लाइसेंसी धार्मिक जुलूस में शामिल होनेवाले डीजे संचालक भड़काऊ व उन्मादी गीत बजाते हैं, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है.
सभी डीजे संचालकों की सूची तैयार की जा रही है. ऑर्केस्ट्रा व डीजे संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है. जुलूस में शामिल होने के पहले संचालकों को यह सुनिश्चित करनाहोगा कि जुलूस लाइसेंसी हो. जुलूस में डीजे व लाउडस्पीकर बजाते समय ध्वनि की डेसिबल सीमा का भी ख्याल रखना होगा.
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