संसदीय चुनाव में पहली बार दो तिथियों पर मतदान
Updated at : 12 Mar 2019 7:16 AM (IST)
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छपरा (सदर) : लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियां घोषित कर दी है. इसके तहत छपरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में छह मई को और महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 12 मई को मतदान होना है. सारण जिले के लोकसभा के चुनावी इतिहास में यह पहला मौका होगा जब सारण जिले में छह […]
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छपरा (सदर) : लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियां घोषित कर दी है. इसके तहत छपरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में छह मई को और महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 12 मई को मतदान होना है.
सारण जिले के लोकसभा के चुनावी इतिहास में यह पहला मौका होगा जब सारण जिले में छह विधानसभा क्षेत्रों जो छपरा संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं, उनमें मतदान छह मई को होगा. इन विधानसभा क्षेत्रों में सोनपुर, परसा, अमनौर, मढ़ौरा, छपरा व गड़खा विधानसभा क्षेत्र शामिल है.
जबकि सारण जिले के चार विधानसभा क्षेत्र एकमा, बनियापुर, तरैया, मांझी जो महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में पड़ते है, उनमें मतदान 12 मई को होगा. सीवान संसदीय क्षेत्र में 12 मई को ही चुनाव होना है. ऐसी स्थिति में सीवान प्रशासन के यहां मतदान की प्रक्रिया एक ही दिन संपन्न होगी.
महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के दो विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज व गोरेयाकोठी में 12 को मतदान होगा. परंतु, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार के नामांकन पत्रों की समीक्षा के साथ वज्रगृह तथा मतगणना का कार्य सारण में ही होता है.
जहां गोरेयाकोठी और महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी इवीएम को लेकर वज्रगृह बनाया जाता है. ऐसी स्थिति में सारण जिला प्रशासन को दो अलग-अलग तिथियों पर नामांकन से लेकर मतदान की प्रक्रिया से गुजरना होगा. समाहरणालय के पदाधिकारियों व कर्मियों के अलावा आमजनों में पहली बार दो दिन एक ही जिले में मतदान के अलावा नामांकन आदि की प्रक्रिया को लेकर चर्चाएं है.
छपरा संसदीय क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम अरुण कुमार के यहां नामांकन पहले होगा. महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह सारण के डीएम सुब्रत कुमार सेन के यहां दूसरी तिथि पर नामांकन, नाम वापसी आदि की प्रक्रिया पूरी होगी. वहीं नामांकन के दौरान विधि व्यवस्था की भी अलग-अलग तैयारी होगी.
सारण जिला प्रशासन को नामांकन से लेकर चुनाव की तिथि तक चुनावी दायित्व निर्वहन का जिम्मा
वोटर टर्न आउट बढ़ाने का प्रयास
प्रशासनिक सूचना के अनुसार गत 2014 के लोकसभा चुनाव में सारण जिले में 53.86 फिसदी मतदान हुआ था. जबकि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत घटकर 53.41 प्रतिशत हुआ.
इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं के बीच इवीएम, वीवीपैट की जागरूता हेतु 30 जागरूकता रथ जहां जिले में चलाये जा रहे है. वहीं इन रथों के द्वारा 2924 मतदान केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
क्या कहते हैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी
निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार ही नियमों के तहत नामांकन व मतदान की पक्रिया संपन्न होगी. हमें तो, आयोग के निर्देश पर चुनाव तैयारी के साथ-साथ मतदान व मतगणना की प्रक्रिया संपन्न करानी है.
जिले में दो अलग-अलग तिथियों पर छह और चार विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया के निष्पादन में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जायेगी. प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराने को ले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली.
सुब्रत कुमार सेन, डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी, सारण
क्या है आदर्श आचार संहिता
आचार संहिता का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है. इसकी निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग का पूरा अमला होता है. आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम तरह की पाबंदियां प्रभावी हो जाती हैं. इस दाैरान किसी भी दल की ओर से न तो प्रचार किया जायेगा और न ही वोटरों को प्रभावित करनेवाले काम करने की अनुमति होगी.
पिछले लोकसभा चुनाव में 53.86 फीसदी मतदान के प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रशासनिक प्रयास
सारण संसदीय क्षेत्र से ज्यादा महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में मतदाता
सारण में 10 व महाराजगंज में 16 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना
छपरा (सदर). 17वीं लोकसभा आम चुनाव के लिए पांचवें चरण में सारण संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए 10 अप्रैल को तथा महाराजंगज संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी.
वहीं सारण संसदीय क्षेत्र में नामांकन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तो महाराजंगज संसदीय क्षेत्र में नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल होगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि सारण संसदीय क्षेत्र तथा सीवान संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया को लेकर आचार संहिता लागू होते ही सभी राजनीतिक दलों व केंद्र व राज्य सरकार के विकास या अन्य योजनाओं से संबंधित बैनर पोस्टर को हटाने का काम जहां विभिन्न पदाधिकारियों की टीम द्वारा अंतिम दौर में है. वहीं पूरी चुनाव प्रक्रिया तक विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिले में दो माह तक निषेधाज्ञा लागू की गयी है.
सारण संसदीय क्षेत्र के 1729 व महाराजगंज के 1848 बूथों पर होगा मतदान
पांचवें तथा छठे चरण में होने वाले क्रमश: सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 3577 बूथों पर मतदान होगा. इनमें सीवान जिले के गोरेया कोठी तथा महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के 321 तथा 314 मतदान केंद्र शामिल है. सारण संसदीय क्षेत्र में 1729 तथा महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में 1848 बूथ है.
मतदाताओं की सहायता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के साथ 1950 टॉल फ्री नंबर, वोटर हेल्पलाइन के रूप में शुरू किया गया है. इसके अलावा आम मतदाताओं के लिए आयोग के निर्देशानुसार सी-विजिल एप शुरू किया गया है. इस ऐप के माध्यम से मतदाता आचार संचिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते है. इस एप में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन 100 मिनट के अंदर होगा.
सारण में 1661620 तथा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 1799457 वोटर
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन शाखा के अनुसार सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 16 लाख 61 हजार 620 मतदाता मतदान करेंगे. जिनमें 8 लाख 91 हजार 479 पुरुष , 7 लाख 70 हजार 114 महिला तथा 27 अन्य मतदाता है.
इसके अलावा 5166 सेवा मतदाता, 21 हजार 97 दिव्यांग मतदाता तथा 59 वीवीआइपी मतदाता को चिह्नित किया गया है. महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 17 लाख 99 हजार 457 मतदाताओं में 9 लाख 50 हजार 235 पुरूष, 8 लाख 49 हजार 172 महिला व 50 अन्य मतदाता हैं. इसके अलावा 6485 सेवा मतदाता, 15553 दिव्यांग मतदाता तथा 83 वीवीआइपी मतदाता को चिह्नित किया गया है.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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