सैलरी और शेयर से कमाते हैं? तो लाइव हो गया ITR-2, जानें किसे भरना है और कब तक
Published by : Soumya Shahdeo Updated At : 27 May 2026 2:02 PM
ITR-2 Filing (Photo: Freepik)
ITR-2 Filing: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म लाइव हो गया है. जानिए कौन यह फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं और फाइलिंग की आखिरी तारीख क्या है.
ITR-2 Filing: अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो आपके लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए e-filing पोर्टल पर ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म भरने की सुविधा शुरू कर दी है. इसके साथ ही एक्ससेल यूटिलिटी भी लाइव हो गई है. इससे पहले 15 मई को ITR-1 और ITR-4 की यूटिलिटी जारी की गई थी. अब ITR-2 के आने से लाखों नौकरीपेशा और दूसरे सोर्स से कमाने वाले लोगों को रिटर्न दाखिल करने में बड़ी राहत मिलेगी. ऑनलाइन पोर्टल पर इस बार आपको बहुत सा डेटा पहले से ही ऑटो-फिल्ड मिलेगा, जिससे गलती होने की गुंजाइश कम हो जाएगी.
किसको भरना है ITR-2 फॉर्म?
यह फॉर्म उन इंडिविजुअल्स (आम नागरिकों) और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUFs) के लिए है, जिनकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन (व्यापार या वकालत/डॉक्टरी जैसे पेशे) से नहीं होती है. अगर आपकी कमाई नीचे दिए गए सोर्सेज से है, तो आपको ITR-2 चुनना होगा:
- सैलरी या पेंशन से मिलने वाला पैसा.
- एक से ज्यादा घर या प्रॉपर्टी से होने वाली किराए की कमाई.
- शेयर, म्यूचुअल फंड या कोई प्रॉपर्टी बेचने से हुआ कैपिटल गेन्स (मुनाफा).
- बैंक ब्याज, डिविडेंड या लॉटरी जैसे अन्य स्रोतों (Other Sources) से होने वाली इनकम.
कौन से लोग नहीं भर सकते यह फॉर्म?
सीधा सा नियम है कि अगर आपकी कमाई किसी भी तरह के बिजनेस, दुकानदारी या फ्रीलांसिंग प्रोफेशन से होती है, तो आप ITR-2 नहीं भर सकते. इसके अलावा:
- अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं और वहां से आपको सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर या ब्याज (Interest) मिल रहा है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं.
- अगर आपके साथ आपके पति/पत्नी या माइनर बच्चे (Minor Child) की इनकम क्लब (जुड़) हो रही है और उनकी वह इनकम बिजनेस कैटेगरी की है, तब भी आप ITR-2 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ऐसे लोगों को दूसरे तय फॉर्म्स चुनने होंगे.
यहां देखें इस खबर से जुड़ी इंकम टैक्स डिपार्ट्मेंट की ऑफिशियल एक्स पोस्ट:
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2026
Online filing and Excel Utility for ITR-2 for A.Y. 2026–27 are now enabled on the e-Filing portal.
Visit:https://t.co/1vnMusEbbF@nsitharamanoffc@officeofPCM@FinMinIndia@PIB_India pic.twitter.com/Grus6GIO51
फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?
ITR-2 को सही-सही और बिना किसी रुकावट के भरने के लिए आपके पास ये डॉक्युमेंट्स होने चाहिए:
- सैलरी के लिए: कंपनी से मिलने वाला फॉर्म 16 और HRA क्लेम करने के लिए रेंट रिसीप्ट.
- टैक्स और ब्याज के लिए: बैंक स्टेटमेंट, एफडी रिसीप्ट, फॉर्म 16A और टैक्स डिडक्शन वेरिफाई करने के लिए फॉर्म 26AS.
- इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन के लिए: 80C, 80D, 80G जैसे टैक्स-सेविंग प्रूफ (इंश्योरेंस, डोनेशन, बच्चों की ट्यूशन फीस रसीद).
- प्रॉपर्टी और शेयर के लिए: कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट, हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स (मिला हुआ किराया या होम लोन का ब्याज) और पुराने नुकसान (Losses) के डॉक्युमेंट्स.
क्या है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख?
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए बिना किसी पेनाल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है. आखिरी समय की हड़बड़ी और सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स समेटें और समय रहते अपना रिटर्न फाइल कर लें.
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By Soumya Shahdeo
सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.
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