बंदोबस्त धारी की अनुज्ञप्ति रद्द

छपरा (सदर) : सारण जिले में 2019 तक बालू के खनन, भंडारण एवं व्यवसाय की बंदोबस्ती लेने वाली मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटिज प्राइवेट लिमिटेड की अनुज्ञप्ति डीएम हरिहर प्रसाद ने सोमवार को रद्द कर दी. साथ ही संबंधित कंपनी को किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने से रोकने के अलावा अगली बंदोबस्ती नहीं होने तक जिले […]
छपरा (सदर) : सारण जिले में 2019 तक बालू के खनन, भंडारण एवं व्यवसाय की बंदोबस्ती लेने वाली मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटिज प्राइवेट लिमिटेड की अनुज्ञप्ति डीएम हरिहर प्रसाद ने सोमवार को रद्द कर दी. साथ ही संबंधित कंपनी को किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने से रोकने के अलावा अगली बंदोबस्ती नहीं होने तक जिले में बालू से संबंधित व्यवसाय पर भी रोक लगा दी है.
डीएम ने यह आदेश सारण जिले में बालू के उठाव तथा व्यवसाय के मामले में अनियमितता के संबंध में कंपनी द्वारा रखे गये अपने पक्ष से असंतुष्ट होने के बाद दिया. इसके अलावा डीएम ने 10 दिन पहले ही पूर्व में भंडारित लाल बाबू का स्टॉक, जिसकी बंदोबस्ती की थी, उसे भी अगले आदेश तक उठाव एवं परिवहन पर रोक लगा दी है. इसकी वजह बालू के उठाव, व्यवसाय में त्रुटिपूर्ण प्रीपेड चालान बताया जाता है. खान निरीक्षक सारण महेश्वर पासवान के अनुसार त्रुटिपूर्ण चालान के कारण जिस भंडारित बालू के उठाव एवं व्यवसाय पर रोक लगायी गयी है, उसे पुन: व्यवसाय करने के संबंध में बाद में आदेश निर्गत किया जायेगा.
ऐसी स्थिति में अब जिले में तत्काल किसी भी प्रकार के बालू के उठाव एवं परिवहन को गैर कानूनी करार दिया गया है. प्रभात खबर ने 25 सितंबर के अंक में ही ‘सारण जिले में बालू के व्यवसाय के बंदोबस्तधारी की अनुज्ञप्ति रद्द होने की लटकी तलवार’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की था. जो अनुमान सोमवार को सच साबित हुआ.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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