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Samastipur News:ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में लाने को योजना की दी गयी जानकारी

Updated at : 08 Nov 2025 5:40 PM (IST)
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Samastipur News:ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में लाने को योजना की दी गयी जानकारी

अनुमंडल विधिक लोक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को स्थानीय रुसेराघाट रेलवे स्टेशन परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

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Samastipur News: रोसड़ा : अनुमंडल विधिक लोक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को स्थानीय रुसेराघाट रेलवे स्टेशन परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों, कानूनी सहायता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना था. अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता विपिन कुमार विद्यांजन ने की. उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के हाशिये पर खड़े ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को न्याय, सम्मान व समान अवसर दिलाने के लिए राज्य सरकार व विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार कार्यरत हैं. उन्होंने विशेष रूप से सितारा योजना के बारे में विस्तार से बताया, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के एकीकरण, पुनर्वास व न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई है. अधिवक्ता विद्यांजन ने कहा कि वर्ष 2023 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने इस योजना की शुरुआत की थी. उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, उनके कल्याण व सामाजिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाने पर बल दिया था. उन्होंने आगे बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इसके नियम 2020 का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव समाप्त करना एवं उन्हें समान अवसर, शिक्षा,रोजगार, स्वास्थ्य व सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है. इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना एवं उनके पुनर्वास हेतु योजनाएं चलाने की जिम्मेदारी दी गई है. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वर्ष 2017 में संशोधन कर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र घोषित किया था. अब सितारा योजना के तहत उन्हें कानूनी परामर्श, पहचान पत्र आधार, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद दी जा रही है. शिविर में वक्ताओं ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय समाज का अभिन्न हिस्सा है व उन्हें समानता एवं न्याय का अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है. ऐसे आयोजन न केवल कानूनी जागरूकता बढ़ाते हैं,बल्कि समाज में समानता, स्वीकृति व संवेदना का वातावरण भी बनाते हैं. इस अवसर पर पारा लीगल वॉलंटियर इंद्रदेव प्रसाद यादव, स्टेशन अधीक्षक अभय कुमार, राजेश प्रसाद, वाणिज्य अधीक्षक सोहन राम, पार्किंग संचालक मनीष कुमार, अमरजीत कुमार, शिवराज पासवान, रोहित कुमार आदि उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KRISHAN MOHAN PATHAK

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