समस्तीपुर: सरकारी राशि गबन मामले में पूर्व मुखिया, सचिव और जेई पर FIR का आदेश

प्रतीकात्मक तस्वीर
समस्तीपुर के रहुआ पूर्वी पंचायत में सरकारी राशि के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता के मामले में पूर्व मुखिया, पंचायत सचिव और जेई समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर…
समस्तीपुर से गिरिजा नन्दन शर्मा की रिपोर्ट
Samastipur News: समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज रहुआ पूर्वी में सरकारी राशि के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है. मामले में जिलाधिकारी ने तत्कालीन मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता और तकनीकी सहायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.
सहयोग पोर्टल पर शिकायत के बाद खुला मामला
जानकारी के अनुसार रहुआ पूर्वी निवासी अरमान कुमार ने ‘सहयोग पोर्टल’ पर शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद जांच टीम ने वित्तीय वर्ष 2016 से 2021 तक की फाइलों की जांच की, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं.
अपने ही भट्ठे से ईंट खरीदने का आरोप
जांच में पाया गया कि अधिकांश फाइलों में ‘गोल्डेन ईंट उद्योग’ के वाउचर लगाए गए थे. रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि उक्त ईंट उद्योग पंचायत के तत्कालीन मुखिया चंद्रभूषण ठाकुर के नाम पर पंजीकृत है.
जांच टीम ने दस्तावेजों में कई गंभीर त्रुटियां और कमियां भी पाई हैं, जिसे सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन से जोड़कर देखा जा रहा है.
पहले मांगा गया था स्पष्टीकरण
सरकारी पत्राचार के अनुसार इससे पहले भी दिसंबर 2025 में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था. हालांकि उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को नहीं भेजी गई.
प्रशासन ने इस रवैये को गंभीर मानते हुए अब सीधे कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया है.
दो दिनों में मांगी रिपोर्ट
उच्चाधिकारियों ने निर्देश दिया है कि तत्कालीन मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता और तकनीकी सहायक के खिलाफ स्थानीय थाने में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए.
साथ ही प्राथमिकी संख्या और कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है.
इलाके में चर्चा का माहौल
मामले के सामने आने के बाद पंचायत क्षेत्र और प्रशासनिक महकमे में चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.
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