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Samastipur News:जिले में असंगठित क्षेत्र के 1273739 श्रमिकों का बना ई-श्रम कार्ड

Updated at : 21 Jul 2025 6:07 PM (IST)
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Samastipur News:जिले में असंगठित क्षेत्र के 1273739 श्रमिकों का बना ई-श्रम कार्ड

जिले में असंगठित क्षेत्र में 1273739 श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड बन चुका है. राज्य सेवा केन्द्र से 315 श्रमिकों ने पंजीयन कराया.

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Samastipur News:समस्तीपुर : जिले में असंगठित क्षेत्र में 1273739 श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड बन चुका है. राज्य सेवा केन्द्र से 315 श्रमिकों ने पंजीयन कराया. वहीं सीएससी से 853790 श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. सेल्फ रजिस्ट्रेशन 419562 श्रमिकों ने कराया है. उमंग के जरिये 72 श्रमिकों ने पंजीयन कराया है. ई-श्रम कार्ड के जरिये श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाता है. इसके तहत श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है. इसके अलावा ई-श्रम कार्ड धारक को मातृत्व लाभ, दिव्यांगता सहायता और वृद्धा पेंशन योजना का भी लाभ दिया जाता है. यह श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करता है, इससे श्रमिकों के रोजगार क्षमता को बढ़ावा मिलता है. यह रोजगार के अवसरों की तलाश में मदद करता है. ई-श्रम कार्ड श्रमिकों को विशिष्ट पहचान करता है. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी श्रमिक ई-श्रम कार्ड के लिये आवेदन कर सकता है.

– ई-श्रम कार्डधारी श्रमिकों को मिलेंगे पेंशन सहित कई तरह के लाभ

इसके तहत असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को 60 वर्ष के बाद पेंशन, मृत्यु बीमा, अक्षमता की स्थिति में वित्तीय सहायता जैसे लाभ मिल सकते हैं.इसके लिये लाभार्थियों को पूरे भारत में मान्य 12 अंकों का यूएएन नंबर दिया जाता है. पंजीकरण के लिये श्रमिकों को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है. इस योजना का लाभ निर्माण कार्य में राजमिस्त्री व मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा ठेला चालक, खेतिहर मजदूर, प्रवासी मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा मजदूर, मछुआरे, बीड़ी मजदूर, चमड़ा उद्योग मजदूर ई-श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं. कार्ड होल्डर की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिये. श्रमिक को इपीएफओ या ईएआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिये. ई-श्रम कार्ड होल्डरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है. इसके अलावा उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, फ्री राशन सहित कई सुविधा लेने के लिये अन्य कार्ड की जरूरत नहीं होती है. पीएम श्रम योगी मानधन योजना का भी लाभ मिलता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GIRIJA NANDAN SHARMA

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