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Samastipur : 18 माह के डीएलएड धारकों के कागजातों का होगा सत्यापन

Updated at : 19 Nov 2025 8:43 PM (IST)
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Samastipur : 18 माह के डीएलएड धारकों के कागजातों का होगा सत्यापन

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति 2023 के तहत बीपीएससी से चयनित 18 माह (इन-सर्विस ट्रेनिंग) डीएलएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि शिक्षा विभाग ने निर्धारित कर दी है.

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समस्तीपुर. प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति 2023 के तहत बीपीएससी से चयनित 18 माह (इन-सर्विस ट्रेनिंग) डीएलएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि शिक्षा विभाग ने निर्धारित कर दी है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 20 और 21 नवंबर को राज्यभर में कुल 2265 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्रों की जांच होगी. शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने डीईओ व डीपीओ को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं. निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों को सत्यापन के दौरान मूल प्रवेशपत्र, आधार कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, सीटेट-बीटेट प्रमाण-पत्र, प्राप्तांक पत्र, आरक्षण दावा से जुड़े दस्तावेज व सभी प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी. साथ ही बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किये गये सभी प्रमाण-पत्रों की हार्डकॉपी और उनके मूल दस्तावेज लाना आवश्यक है. सीसीटीवी निगरानी व बायोमेट्रिक अनिवार्य जिला स्तर पर बनाये गये सत्यापन केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य की गई है. फोटो मिलान व बायोमेट्रिक जांच के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मियों व उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए विशेष निगरानी टीम बनेगी. निदेशक ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों में त्रुटि, संशोधन, कटिंग, फटे दस्तावेज या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द हो सकती है. नाम, पिता के नाम या जन्म तिथि में गड़बड़ी पाने पर संबंधित बोर्ड-विश्वविद्यालय से जारी सुधार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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