Samastipur News:समस्तीपुर : बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने में जिले में सबसे अधिक बिथान प्रखंड के किसान सजग हैं. रबी 2024-25 में बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिये जिले के बीसों प्रखंडों में 26751 किसानों से आवेदन दिये. इसमें अकेले के बिथान प्रखंड के 17720 किसानों का आवेदन है. जिले में बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिये 493 रैयत किसानों ने आवेदन दिये हैं, वहीं 25380 गैर रैयत किसानों आवेदन दिये हैं.
– जिले में रबी 2024-24 में योजना का लाभ लेने के लिये 17720 किसानों ने दिये आवेदन
गेहुं के लिये 24963 किसानों ने, मक्का के लिये 23805 किसानों ने, मसूर के लिये 2599 किसानों ने, अरहर के लिये 1745 किसानों ने, राई के लिये के लिये 3056 किसानों ने, ईंख के लिये 1033 किसानों ने, प्याज के लिये 882 किसानों ने, आलू के लिये 1567 किसानों ने, टमाटर के लिये 1023 किसानों ने, बैगन के लिये 1964 किसानों ने, मिर्ची के लिये 801 किसानों ने तथा गोभी के लिये 838 किसानों ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन दिये.
किस प्रखंड से कितने किसानों ने दिये आवेदन
विभूतिपुर प्रखंड से 136 किसानों ने, बिथान प्रखंड से 17220 किसानों ने, दलसिंहसराय प्रखंड से 114 किसानों ने, हसनपुर प्रखंड से 1254 किसानों ने, कल्याणपुर प्रखंड से 450 किसानों ने, खानपुर प्रखंड से 34 किसानों ने, मोहनपुर प्रखंड से 69 किसानों ने, मोहिउद्दीननगर प्रखंड से 695 किसानों ने, मोरवा प्रखंड से 13 किसानों ने, पटोरी प्रखंड से 11 किसानों ने, पूसा प्रखंड से 302 किसानों ने, रोसड़ा प्रखंड से 343 किसानों ने, समस्तीपुर प्रखंड से 270 किसानों ने, सरायरंजन प्रखंड से 31 किसानों ने शिवाजीनगर प्रखंड 549 किसानों ने, सिंघिया प्रखंड से 3948 किसानों ने, ताजपुर प्रखंड से 12 किसानों ने, उजियारपुर प्रखंड से 328 किसानों ने, विद्यापतिनगर प्रखंड से 25 किसानों ने तथा वारिसनगर प्रखंड से 947 किसानों ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन किये हैं.
आपदा की स्थिति में फसल नुकसान होने पर मिलती वित्तीय सहायता
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल को नुकसान होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है. योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना होता है. आवेदन करने के लिये किसानों का पंजीकृत होना जरूरी है. जो किसान पंजीकृत नहीं हैं, वे आवेदन करने से पहले डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण करायेंगे. आवेदन के लिये किसानों को अपनी फसल, भूमि का विवरण, जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या, जमाबंदी संख्या देना होगा. वहीं फसल के बोआई क्षेत्र की जानकारी देनी होगी. किसानों को एक स्व घोषणा पत्र अपलोड करना होता है. गैर रैयत और आंशिक रूप से रैयत किसानों को मुखिया,सरपंच, वार्ड सदस्य और कृषि समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना है. किसानों को अपने मोबाइल से आवेदन के समय जियो-कोऑर्डिनेट भी देना होता है.
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