मकान के आगे 12 फुट रास्ता होने पर ही नक्शा होगा पास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Sep 2016 5:07 AM (IST)
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नप. बिना नक्शा पास कराये बननेवाले भवन होंगे अवैध समस्तीपुर : नगर परिषद से नक्शा पास होने के बाद ही शहरी क्षेत्र में मकान का निर्माण होगा. यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना नक्शा पास कराये भवन का निर्माण कराया जाता है, तो नगर परिषद इसे अवैध करार देगी. नगर परिषद प्रशासन इसे सख्ती […]
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नप. बिना नक्शा पास कराये बननेवाले भवन होंगे अवैध
समस्तीपुर : नगर परिषद से नक्शा पास होने के बाद ही शहरी क्षेत्र में मकान का निर्माण होगा. यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना नक्शा पास कराये भवन का निर्माण कराया जाता है, तो नगर परिषद इसे अवैध करार देगी. नगर परिषद प्रशासन इसे सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है. जानकारी के अनुसार, नगर परिषद अपने परिक्षेत्र में नये भवन निर्माण को लेकर सरकार के ब्लिडिंग नक्शा अधिनियम 2014 के आलोक में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही निर्माण की हरी झंडी दे रही है.
इस नियम के मुताबिक नप क्षेत्र में भवन का निर्माण कराने के लिए संबंधित भू स्वामी को बताना होगा कि उनके घर के सामने कम-से-कम 12 फुट चौड़ी सड़क है. जबकि नये एरिया में सड़कों की चौड़ाई कम-से-कम 20 फुट होने पर ही भवन निर्माण की अनुमति मिलेगी. यदि जांच के दौरान इसमें कमी पायी जाती है, तो नप प्रशासन भवन निर्माण की अनुमति नहीं देगी. नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि पूर्व में जैसे तैसे मकान का निर्माण कर लिया गया.
इसके कारण आम लोगों के साथ-साथ नगर परिषद को भी भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है. संकीर्ण गलियों में भवन निर्माण होने के कारण साफ सफाई, जल निकासी, नाले का निर्माण, बिजली की अापूर्ति, पेयजल व्यवस्था, आपात स्थिति में वाहनों के प्रवेश, यातायात समेत अन्य सुख सुविधाएं शहरवासियों तक पहुंचाना नगर परिषद के लिए चुनौती भरा काम हो गया है. साथ ही शहर अव्यवस्थित प्रतीत हो रहा है.
अब नयी व्यवस्था के तहत भवन निर्माण कराये जाने से नप को जहां मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में आसानी मिलेगी. शहर भी सुंदर और व्यवस्थित दिखेगा. नगर परिषद इओ देवेंद्र सुमन के हवाले से बताया गया है कि नयी व्यवस्था के तहत ही शहर में मकानों का निर्माण होगा. अन्यथा भवन को अवैध करार दिया जायेगा.
नये एरिया में 20 फुट रास्ता होना जरूरी
संकीर्ण मोहल्लों में मूलभूत सुविधा पहुंचाने में होती है नप प्रशासन को परेशानी
आपात स्थिति में कई गलियों में नहीं हो पाता भारी वाहनों का प्रवेश
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