चाचा की हत्या में आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Aug 2016 5:40 AM (IST)
विज्ञापन

डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंंड की सजा भी सुनायी समस्तीपुर : द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश मो इरशाद अली ने हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को चकमेहसी थाना क्षेत्र के घोंघराहा निवासी बबलू इाकुर (40) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उसे अपने चाचा सुनील ठाकुर की हत्या कर साक्ष्य मिटाने […]
विज्ञापन
डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंंड की सजा भी सुनायी
समस्तीपुर : द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश मो इरशाद अली ने हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को चकमेहसी थाना क्षेत्र के घोंघराहा निवासी बबलू इाकुर (40) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उसे अपने चाचा सुनील ठाकुर की हत्या कर साक्ष्य मिटाने में यह सजा मिली है. न्यायाधीश ने इस मामले में दोषी पाते हुए उसे धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंंड की सजा भी सुनायी है.
अर्थदंड नहीं देने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बबलू ठाकुर ने ही चकमेहसी थाना कांड संख्या 39/14 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि गांव के ही अन्य लोगों ने उसके चाचा सुनील ठाकुर की हत्या कर शव को गायब कर दिया है. पुलिस अनुसंधान में सूचक को ही गिरफ्तार कर उसके चाचा की लाश को बरामद किया गया. तब से अभिुयक्त जेल में बंद है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गौरी शंकर मिश्र एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अविनाश राय ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










