31 मार्च तक पैक्सों को अंकेक्षण की हिदायत

Published at :11 Feb 2016 6:24 AM (IST)
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31 मार्च तक पैक्सों को अंकेक्षण की हिदायत

समस्तीपुर : पैक्सों में अंकेक्षण की सुस्त रफ्तार पर सरकार ने हिदायत दी है. अगामी 31 मार्च तक सभी पैक्सों को अंकेक्षण करा लेने का आदेशa विभाग ने दिया है. इसके लिए सीए फॉर्म के माध्यम से पैक्सों का अंकेक्षण कराना होगा. एक सीए फाॅर्म अधिकतम 35 पैक्सों का अंकेक्षण का कार्य ही कर सकेंगे. […]

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समस्तीपुर : पैक्सों में अंकेक्षण की सुस्त रफ्तार पर सरकार ने हिदायत दी है. अगामी 31 मार्च तक सभी पैक्सों को अंकेक्षण करा लेने का आदेशa विभाग ने दिया है. इसके लिए सीए फॉर्म के माध्यम से पैक्सों का अंकेक्षण कराना होगा. एक सीए फाॅर्म अधिकतम 35 पैक्सों का अंकेक्षण का कार्य ही कर सकेंगे. इस बाबत जानकारी देते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी नयन प्रकाश ने बताया कि सहायक निबंधक सहयोग समितियां अपने अधीनस्थ सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों से 29 फरवरी तक सभी पैक्सों के 31 मार्च 15 तक के अभिलेखों को अंकेक्षण योग्य अद्यतन रूप में तैयार कर लेंगे.

इसके साथ ही सभी अभिलेखों को जिला अंकेक्षण पदाधिकारी को इसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी. इसके लिए जिला अंकेक्षण पदाधिकारी को विभाग ने नोडल पदाधिकारी बनाया है. पैक्सों का अंकेक्षण शाखा कार्यालय में कैंप लगाकर किया जायेगा. अंकेक्षण प्राप्त होने के बाद इसे 15 दिनों के अंदर पैक्स अध्यक्ष, सहायक निबंधक सहयोग समितियां व सहकारी बैंक को इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा. अंकेक्षण नहीं कराने वाले पैक्सों को अगामी वर्ष में कारोबार व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी जायेगी. जिन पैक्सों में चुनाव के उपरांत अध्यक्ष पद पर नये व्यक्ति आसीन हुए हैं व अबतक पुराने अध्यक्ष अथवा समिति के अधिकृत अभिलेखधारी नये अध्यक्ष को अगर समिति का अभिलेख नहीं उपलब्ध करायेंगे उनपर कार्रवाई की जायेगी.

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