समस्तीपुर : मध्याह्न भोजन बच्चों के बीच नहीं संचालित किये जाने पर अब कार्रवाई की जायेगी. केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्कूलों में लगातार तीन दिनों तक अथवा माह में कम से कम पांच दिन एमडीएम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार अभिकथित प्रक्रि याओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण पर जिम्मेदारी नियत करने के लिए कार्रवाई करेगी. इसके लिए राज्य संचालन सह निगरानी समिति का गठन किया गया है.
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मध्याह्न भोजन नहीं देने पर होगी कार्रवाई
समस्तीपुर : मध्याह्न भोजन बच्चों के बीच नहीं संचालित किये जाने पर अब कार्रवाई की जायेगी. केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्कूलों में लगातार तीन दिनों तक अथवा माह में कम से कम पांच दिन एमडीएम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार अभिकथित प्रक्रि याओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण […]
इसके तहत दोषी लोगों से भत्त वसूली भी की जायेगी. स्कूलों में अध्ययनरत बच्चे पोषक भोजन के पात्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत व उपस्थित होने वाले छह से 14 आयुवर्ग के बच्चे अवकाश के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन मानक पोषक वाला भोजन पाने के हकदार हैं. वहीं भोजन तैयार करने व मानकों तथा गुणवत्ता का अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा जारी एमडीएम मार्गदर्शक सिद्धांतों व अधिनियम के अनुसार किया जायेगा.
एमडीएम योजना के तहत राज्य संचालन सह निगरानी समिति द्वारा एमडीएम के पोषक मानकों व गुणवत्ता की जांच करेगी. साथ ही इससे संबंधित तंत्र की स्थापना की निगरानी करेगी. वहीं खाद्यान्न, पकाने की लागत, ईंधन की अनुपलब्धता अथवा रसोइया की अनुपस्थिति अथवा अन्य कोई कारण से मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता आगामी माह के 15वीं तारिख तक उपलब्ध करानी होगी.
केंद्रीयकृत पाकशाला द्वारा भोजन की आपूर्त्ति न करने के मामले में पाकशाला से उपनियम एक के अनुसार भत्ता वसूल की जायेगी. यदि कोई छात्र किसी कारण से भोजन नहीं लेता है तो वह भत्ते का दावा नहीं कर सकता है.
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