रोसड़ा : अनुमंडल दंडाधिकारी ने लोक सेवाओं के अंतर्गत दायर वादों की समीक्षा के दौरान पाये गये कालातीत मामलों में आर्थिक दंड अधिरोपित किया है. उन्होंने पत्र में कहा है कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित दायर अपील वाद 4.10.14, 11.10.14 व 3.10.14 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि आवेदकों का निस्तार समयावधि समाप्त होने के बाद अभी भी वैसी स्थिति बनी हुई है.
इससे रोसड़ा, सिंघिया व विभूतिपुर प्रखंड के कुल 17 आवेदकों के लंबित निस्तार रहने के कारण 85 हजार रुपये जुर्माना किया गया है. लंबित है निस्तार लंबित अवधि खत्म होने के बाद दिन प्रखंड रोसड़ा विमला देवी 131 दिन देवमाला देवी 65 दिन मेधनी देवी 63 मेहबुल खातून 41 सोनिया देवी 38 वसुधा खातून 33 (सभी पर 30 हजार जुर्माना) प्रखंड सिंघिया छोटमैन पासवान 55 दिन जीवछ सामी 49 आरती कुमारी 33 रीता कुमारी 33 (सभी पर 20 हजार जुर्माना) प्रखंड विभूतिपुर धनेश्वर देवी 73 दिन रामदेव पासवान 61 राधा देवी 58 राम विचारी देवी 55 मो. प्रिया देवी 38 सत्येंद्र महतो 34 पलटी देवी 38 (सभी पर 35 हजार जुर्माना)