रोड पर गिट्टी-बालू रखनेवालों पर लगेगा जुर्माना
Updated at : 20 Apr 2019 1:14 AM (IST)
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होटल, क्लीनिक, लैब, दुकान, मैरेज हॉल आदि आयेंगे जद में समस्तीपुर : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (कचरा प्रबंधन) को प्रभावी बनाने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने कमर कस ली है. अब सड़क व गली में कचरा फैलानेवालों के खिलाफ नप प्रशासन कड़ाई से जुर्माना वसूलेगा. शहर की सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री रखने, […]
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होटल, क्लीनिक, लैब, दुकान, मैरेज हॉल आदि आयेंगे जद में
समस्तीपुर : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (कचरा प्रबंधन) को प्रभावी बनाने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने कमर कस ली है. अब सड़क व गली में कचरा फैलानेवालों के खिलाफ नप प्रशासन कड़ाई से जुर्माना वसूलेगा. शहर की सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री रखने, गाय-भैंस बांधने, वाहन खड़ा करने, गंदगी फैलानेवालों, मलबा रखने, अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करनेवालों आदि पर नगर परिषद जुर्माना लगाएगा. इससे रोड जाम या दुर्घटना होने की आशंका कम होगी. जुर्माना की राशि से शहर का विकास होगा.
इसको लेकर नगर परिषद प्रशासन ने अपने अधीनस्थ टैक्स दारोगा व सफाई निरीक्षक को निर्देश दिया है. निर्देश में कहा गया है कि वह सड़क पर कचरा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना करें. इस नियम को कड़ाई से पालन कराया जाए. आमजनों को भी इस नियम का अनुपालन करने को कहा गया है. शहरवासियों से प्राप्त जुर्माना की राशि को शहर के विकास कार्यों में लगाया जाएगा.
बताया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को लागू करने का मूल मकसद शहर को स्वच्छ बनाना है, ताकि लोग स्वस्थ रह सकें. शहर सुंदर दिख सके. दूसरे शहर से आनेवाले लोग स्वच्छ शहर को देख इसकी चर्चा अन्य जगहों पर भी करते हैं, जिससे शहर को ख्याति प्राप्त होती है. जानकार बताते हैं कि शहर को पूरी तरह स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर परिषद को अभी और संसाधनों की जरूरत है.
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