एसिड अटैक में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

रोसड़ा : समस्तीपुर जिले का 14 वर्ष पूर्व के बहुचर्चित एसिड अटैक में तीन लोगों की मौत मामले में रोसड़ा एडीजे वेद प्रकाश सिंह के कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. मामले में विगत 10 अप्रैल को दोषी ठहराये गये एक दर्जन अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट ने हत्या से संबंधित धारा 302 के […]
रोसड़ा : समस्तीपुर जिले का 14 वर्ष पूर्व के बहुचर्चित एसिड अटैक में तीन लोगों की मौत मामले में रोसड़ा एडीजे वेद प्रकाश सिंह के कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. मामले में विगत 10 अप्रैल को दोषी ठहराये गये एक दर्जन अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट ने हत्या से संबंधित धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनायी. धारा 147 के तहत एक-एक वर्ष के कारावास की सजा, धारा 148 के तहत दो-दो वर्ष कारावास की सजा, धारा 324 के तहत तीन -तीन वर्ष के कारावास की सजा एवं धारा 341 के तहत एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है.
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