समस्तीपुर : जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने जिले के नौ शातिर अपराधियों को जिला बदर किया है़ सभी अपराधियों को 26 मार्च, 2019 से 31 मई, 2019 तक के लिए सहरसा जिला बदर किया है़ जहां सबों को सिमरी बख्तियारपुर थाना पर प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करानी है़.
सभी अपराधियों को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक तथा अपराह्न 5 बजे से 8 बजे रात्रि तक सदेह हाजिर रहना है़ इन सभी नौ अपराधियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने आम निर्वाचन-2019 को लेकर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा तीन के तहत प्रतिवेदन दिया था. जिसके आलोक में जिला बदर की कार्रवाई की गयी है. एसपी ने कहा है कि ये सभी अपराधकर्मी सक्रिय व कुख्यात है़ इनके द्वारा कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया गया है़ इनका सांठ-गांठ कई सक्रिय अपराधियों के साथ है़.
इनके आतंक से लोग काफी भयभीत रहते हैं. इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है. इन अपराधियों के क्षेत्र में रहने से विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है़ अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2 (डी) में वर्णित असामाजिक तत्व की परिभाषा इन पर पूर्णतया लागू होती है.