पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा

Published at :03 Apr 2018 6:11 AM (IST)
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पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा

कई दिनों से मंडरा रही थी महिला लाभुकों का बढ़ा दायरा, सहायता राशि में वृद्धि समस्तीपुर : अनाथ व बेसहारा बच्चों के लालन-पालन के लिए सरकार द्वारा संचालित परवरिश योजना में फेरबदल किया गया है. इस योजना में लाभुकों के दायरा को बढ़ाया गया है. मिलने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गयी है. […]

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कई दिनों से मंडरा रही थी महिला

लाभुकों का बढ़ा दायरा, सहायता राशि में वृद्धि
समस्तीपुर : अनाथ व बेसहारा बच्चों के लालन-पालन के लिए सरकार द्वारा संचालित परवरिश योजना में फेरबदल किया गया है. इस योजना में लाभुकों के दायरा को बढ़ाया गया है. मिलने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गयी है. अब इस योजना का लाभ वैसे बच्चों को भी मिलेगा, जिनके माता-पिता किसी कारा में सजा काट रहे हैं या जिनके माता-पिता की वार्षिक आमदनी 60 हजार रुपये से कम है. जानकारी के अनुसार, अब कारा में बंद दंपतियों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा. इसके अलावा अनाथ व बेसहारा वैसे
बच्चों जो अपने निकटतम रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं.
इनके माता-पिता का वार्षिक आय 60 हजार से कम, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गयी हो या फिर मानसिक रूप से दिव्यांग हो, कारा में बंद होने के कारण यदि वे अपने बच्चों के परवरिश करने में असमर्थ हो, तो इन सभी बच्चों को परवरिश
योजना का लाभ दिया जायेगा. अब ऐसे बच्चों को एक हजार की राशि प्रतिमाह दी जायेगी.
इस योजना के तहत चयनित लाभुकों के सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गयी है. इससे पूर्व योजना के तहत शून्य से 06 वर्ष के अनाथ बच्चों के परवरिश करने वाले को 900 रुपये तथा 07 से 18 वर्ष तक के बच्चों के परवरिश कर्ता को एक हजार रुपये की राशि प्रतिमाह दी जाती थी, लेकिन अब 0-18 वर्ष तक के ऐसे लाभुकों को एक हजार की राशि प्रतिमाह दी जायेगी.
बताते चलें कि अनाथ व बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी या रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज है, एड्स, कुष्ठ जैसे रोग से ग्रसित बच्चे या उनके माता-पिता के बच्चों व मानसिक रूप से दिव्यांग या फिर जेल में बंद दंपती के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा.
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