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रोड टैक्स के लिए परमिट जरूरी नहीं

समस्तीपुर : जिले के वाहन संचालकों के लिए राहत भरी खबर है. अब वे बिना परमिट के भी रोड टैक्स जमा कर पायेंगे. परिवहन आयुक्त ने बिना परमिट टैक्स नहीं जमा करने के अपने निर्देश वापस ले लिया है. इससे संचालकों को बड़ी राहत मिली है. इस निर्देश के लागू होने के बाद से जो […]

समस्तीपुर : जिले के वाहन संचालकों के लिए राहत भरी खबर है. अब वे बिना परमिट के भी रोड टैक्स जमा कर पायेंगे. परिवहन आयुक्त ने बिना परमिट टैक्स नहीं जमा करने के अपने निर्देश वापस ले लिया है. इससे संचालकों को बड़ी राहत मिली है. इस निर्देश के लागू होने के बाद से जो संचालक अपनी गाड़ी क्षेत्र में नहीं भेज कर केवल उसका रोड टैक्स जमा करने की चाहत रखते थे उन्हें अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
डीटीओ लालबाबू सिंह ने बताया कि संचालकों की नाराजगी के बाद आयुक्त को पत्र लिखा गया था. आयुक्त ने इस फैसले को वापस ले लिया है.
यह था नियम : परिवहन आयुक्त ने नया निर्देश लागू किया कि अब व्यावसायिक वाहनों को टैक्स भरने के लिए रोड परमिट होना आवश्यक है. बिना परमिट के टैक्स जमा करने पर रोक लगायी गयी थी.
आयुक्त ने नियम के पीछे दिया था यह तर्क : संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा की ओर से इस नियम के लागू करने के पीछे तर्क दिया गया था कि व्यावसायिक वाहनों को परमिट की आवश्यकता है.
बिना परमिट के वाहनों के निबंधन करने से सरकारी राजस्व की भारी क्षति हो रही है. इस पर जिला मोटर व्यवसायी संघ ने कहा कि इस निर्देश के बाद से कार्यालय कर्मियों ने अवैध वसूली शुरू कर दी. दूसरे प्रमंडलों में निर्देश नहीं होने का हवाला दिया.

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