समस्तीपुर में दुष्कर्म के आरोपित को फांसी की सजा

समस्तीपुर : सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या करने के एक मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने दोषी को फांसी की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता हरेकृष्ण सदा रोसड़ा थाने के रानीपरती गांव का रहनेवाला है. सजा सुनाये जाने के बाद हरेकृष्ण […]
समस्तीपुर : सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या करने के एक मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने दोषी को फांसी की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता हरेकृष्ण सदा रोसड़ा थाने के रानीपरती गांव का रहनेवाला है. सजा सुनाये जाने के बाद हरेकृष्ण सदा को कड़ी सुरक्षा में मंडल कारा भेज दिया गया. बता दें कि 23 नवंबर, 13 को रोसड़ा के सोनुपुर गांव निवासी विंदा कुरेड़ी ने रोसड़ा थाने में कांड संख्या 262/13 दर्ज कराते हुए रानीपरती निवासी पूरन सदा के दामाद हरेकृष्ण सदा पर अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर
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