जिला विधिक सेवा प्राधिकार समितियां बांका, सुपौल और अररिया में पुनर्गठित

Published at :09 Dec 2015 8:56 PM (IST)
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जिला विधिक सेवा प्राधिकार समितियां बांका, सुपौल और अररिया में पुनर्गठित

जिला विधिक सेवा प्राधिकार समितियां बांका, सुपौल और अररिया में पुनर्गठितसंवाददाता, पटनाबिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बांका, सुपौल एवं अररिया जिलों में अलग-अलग जिला विधिक सेवा प्राधिकार समितियाें का पुनर्गठन किया है. समिति का कार्यकाल आठ दिसंबर से दो साल के लिए किया गया है. इस समिति में पहले छह सदस्य में जिलों के जिला […]

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार समितियां बांका, सुपौल और अररिया में पुनर्गठितसंवाददाता, पटनाबिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बांका, सुपौल एवं अररिया जिलों में अलग-अलग जिला विधिक सेवा प्राधिकार समितियाें का पुनर्गठन किया है. समिति का कार्यकाल आठ दिसंबर से दो साल के लिए किया गया है. इस समिति में पहले छह सदस्य में जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दंडाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, जिला सरकारी वकील, जिला लोक अभियोजक तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष होते हैं. अन्य तीन सदस्यों के लिए नियमसंगत प्रावधानों के तहत अलग-अलग जिलों में अलग-अलग व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा. बांका जिले में कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण प्रसाद सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अनुसूचित जाति व जन जाति के सदस्य सुबोध हरिजन और सब जज- एक, बांका को चिह्नत किया गया है. इसी तरह सुपौल जिले में कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डॉ अवधेश कुमार सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अनुसूचित जाति- जनजाति के सदस्य सदानंद दास एवं सब जज एक, सुपौल और जिलास्तरीय समिति के अन्य तीन सदस्य होंगे. अररिया जिले के भी इस जिला स्तरीय समिति के अन्य तीन सदस्यों में कमजोर वर्ग के लिए विकास के लिए प्रयासरत सामाजिक कार्यकर्ता कामयानी स्वामी, जिला अधिवक्ता संघ के अनुसूचित जाति- जनजाति के सदस्य सुरेश राम और सब जज एक, अररिया शामिल होंगे. समिति के कुल 9 सदस्यों में से अंतिम तीन सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.

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