बिजली चोरी के आरोप में फंसाने का आरोप

बिजली चोरी के आरोप में फंसाने का आरोप सौर बाजारमनमानी चला तो चोरी के गलत आरोप में फंसा दिया गया. यह हाल है सौर बाजार बिजली विभाग का. आपूर्ति की गड़बड़ी के लिए अधिकारी व कर्मचारी भले मिले या न मिले, लेकिन अवैध उगाही के लिए विभाग को सिद्धस्त प्राप्त है. कई तरह के ऐसे […]
बिजली चोरी के आरोप में फंसाने का आरोप सौर बाजारमनमानी चला तो चोरी के गलत आरोप में फंसा दिया गया. यह हाल है सौर बाजार बिजली विभाग का. आपूर्ति की गड़बड़ी के लिए अधिकारी व कर्मचारी भले मिले या न मिले, लेकिन अवैध उगाही के लिए विभाग को सिद्धस्त प्राप्त है. कई तरह के ऐसे कारनामे हैं विभाग के. जिसमें बिजली चोरी के नाम पर उगाही कर संबंधित उपभोक्ताओं को खुली छूट दे दी जाती है. लेकिन बात नहीं बनती है तो उसके विरुद्ध विद्युत ऊर्जा खपत की चोरी का मुकदमा कर नाहक परेशानी में डाल दिया जाता है. इस उदाहरण की कड़ी में थाना क्षेत्र के समदा चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में अवैध रूप से लगाये गये बिजली के आरोप में पुजारी रामलखन यादव के विरुद्ध सौर बाजार थाना में कांड संख्या-341/15 दर्ज करवा दिया गया. यह घटना 11 अगस्त 2015 की है. जिसमें कनीय अभियंता राजेश कुमार भारती, छापामारी दल के सदस्य उदित शंकर खां, श्रीनारायण कुमार, मो सलीम, रविन्द्र कुमार शर्मा व रमेश यादव द्वारा समदा के रामलखन यादव के विरुद्ध विद्युत चोरी करने का आरोप लगाया गया. जिसके एवज में छह सितंबर 2015 को मात्र रामलखन यादव के ही विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया. मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुजारी रामलखन विभागीय अधिकारी से लेकर जिला प्रशासन की चौखट पर दस्तक देते-देते परेशान है. लेकिन सुधि लेने के प्रति कोई भी उत्सुक नहीं है. इस संबंध में जेई श्री भारती ने बताया कि मंदिर के बगल में पुजारी का कपड़ा दुकान है. जिसमें अवैध रूप से बिजली उपयोग किया जा रहा था. बहरहाल उक्त पुजारी न्याय की उम्मीद लिए आज भी दर-दर की ठोकर खा रहा है. किसी तरह आरोप में लगाये गये 14 हजार 281 रुपये की माफी हो सके.
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