गांजा तस्कर को 10 साल का सश्रम कारावास, एक लाख का जुर्माना भी

Published at :21 Jul 2016 7:02 AM (IST)
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गांजा तस्कर को 10 साल का सश्रम कारावास, एक लाख का जुर्माना भी

तलाशी के दौरान अभियुक्त घर से िमले थे गांजे के छह बड़े व 252 छोटे पैकेट सासाराम (कोर्ट) : बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर द्विवेदी की अदालत ने गांजे की तस्करी करने वाले आमाडोर टोला गंगाजल निवासी काशी सिंह को एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी पाते हुए 10 साल की […]

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तलाशी के दौरान अभियुक्त घर से िमले थे गांजे के छह बड़े व 252 छोटे पैकेट
सासाराम (कोर्ट) : बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर द्विवेदी की अदालत ने गांजे की तस्करी करने वाले आमाडोर टोला गंगाजल निवासी काशी सिंह को एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी पाते हुए 10 साल की सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है़
गौतरलब है कि संझौली एनडीपीएस थाना कांड संख्या 46/12 के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर संझौली थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ सीओ अमरेंद्र कुमार के उपस्थिति में अारोपित के आवास पर छापेमारी की.
छापेमारी के दौरान आरोपित भाग खड़ा हुआ. भागे हुए आरोपित के बारे में पता चला कि वह काशी सिंह है. पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके आवास से गाजा के छह बड़े पैकेट व 252 छोटा पैकेट बरामद किया. इस का कुल वजन तीन क्विंटल 25 किलो था.
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