शराब के कारोबारी की जमानत अर्जी रद्द

Published at :17 Jul 2016 8:11 AM (IST)
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शराब के कारोबारी की जमानत अर्जी रद्द

सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने विदेशी शराब कारोबारी उपेंद्र कुमार की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अभियुक्त अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त है. जबकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है. यह संगीन अपराध की श्रेणी में आता है. ज्ञातव्य हो कि एक […]

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सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने विदेशी शराब कारोबारी उपेंद्र कुमार की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अभियुक्त अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त है. जबकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है. यह संगीन अपराध की श्रेणी में आता है. ज्ञातव्य हो कि एक जुलाई 2016 को सासाराम अगरेर थाना कांड संख्या175/16 के अनुसार अगरेर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वाहन से अवैध शराब सासाराम की ओर आ रहा है.

पुलिस दल संदेह की पुष्टि के लिये गश्ती पर निकला. बाराडीह पुल के पास पुलिस को देखते ही स्काॅर्पियो वाहन चालक भागने लगा, जिसे पकड़ लिया गया. पकड़ेे गये अभियुक्त ने अपना नाम उपेंद्र कुमार बताया. तलाशी के दौरान पुलिस नेे 180 एमएल की 576 बोतलें और 375 एमएल की 96 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की गयीं थी. अभियुक्त दो जुलाई 2016 से न्यायिक अभिरक्षा में सासाराम मंडल कारा में बंद हैं.

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