खरीद घोटाला : मुख्य पार्षद को नहीं मिली राहत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :17 Jun 2016 8:05 AM (IST)
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सासाराम कार्यालय : नगर पर्षद की निवर्तमान मुख्य पार्षद नाजिया बेगम को पद से बरखास्त मामले में फिलहाल हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली. गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाइ कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 20 जून मुकर्रर की है. इस संबंध में नाजिया बेगम ने बताया कि कोर्ट ने दोनों […]
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सासाराम कार्यालय : नगर पर्षद की निवर्तमान मुख्य पार्षद नाजिया बेगम को पद से बरखास्त मामले में फिलहाल हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली. गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाइ कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 20 जून मुकर्रर की है. इस संबंध में नाजिया बेगम ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी. इसके बाद सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है. उम्मीद है कि पद से बरखास्तगी के मामले में स्टे ऑर्डर मिल जायेगा. इधर, याचिकाकर्ता नगर पार्षद दशरथ प्रसाद ने बताया कि सुनवाई जारी है. उम्मीद है कि मुख्य पार्षद हो राहत नहीं मिलेगी.
उन्होंने कहा कि यह वित्तीय लूट का गंभीर मामला है. हाइ कोर्ट के आदेश पर ही नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने गत 26 मई, 2016 को मुख्य पार्षद को बरखास्त कर दिया था. इन्हें नगर पर्षद में एलइडी, हाइमास्ट, लैपटॉप आदि खरीद मामले में हुए गबन में संलिप्त पाया गया था़ तभी से वह स्टे ऑर्डर के लिए हाइ कोर्ट की शरण में हैं. इधर, नगर पर्षद में इओ के तरफ से जारी चेकों के कोषागार से भुगतान करने को लेकर भी मामला चल रहा है.
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