दोहरे हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास

Published at :01 Apr 2016 2:07 AM (IST)
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दोहरे हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास

सासाराम (कोर्ट) : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उक्त मामले की प्राथमिकी डेहरी थाने के मनीनगर जक्की बिगहा निवासी मालती […]

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सासाराम (कोर्ट) : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है.
अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उक्त मामले की प्राथमिकी डेहरी थाने के मनीनगर जक्की बिगहा निवासी मालती देवी ने 12 लोगों पर दर्ज करायी थी. इसमें कहा था कि सभी 12 अभियुक्त 13 जुलाई, 2010 की रात घटनास्थल पर आये व उनकी बेटी सीमा देवी व दामाद रघुवीर खरवार को घर से निकाल कर भुजाली व छूरा मार कर हत्या कर दिया. घटना का कारण है कि उनकी दूसरी बेटी नीलम की शादी सम्राट खरवार के साथ हुई थी.
जिसे वह दो साल पहले छोड़ दिये थे. जिसके बाद वह सीमा देवी व जीजा रघुवीर खरवार के घर रह रही थी. रघुवीर खरवार नीलम के पति व उसके भाई को नीलम को बिदा करा कर ले जाने को कह रहा था. बिदा नहीं कराने पर दहेज प्रताड़ना का केस करने की बात कहा था. इसी कारण से सभी अभियुक्त मिलकर 13 जुलाई 2010 की रात में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिये थे. इसमें कुल सात गवाहों की गवाही अभियेाजन पक्ष द्वारा करायी गयी.
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