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कोर्ट का मिला आदेश, गैस एजेंसी पर दिलाया कब्जा
अधिकारियों ने गोदाम व कार्यालय के ताले तोड़वाये बिक्रमगंज : हाइकोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने मंगलवार को राज गैस एजेंसी के गोदाम व कार्यालय पर गुप्तेश्वर मिश्र को कब्जा दिलाया. अब एजेंसी का संचालन गुप्तेश्वर मिश्र करेंगे. गौरतलब है कि आरा रोड में स्थित राज इंटरप्राईजेज के मालिक शिवकुमार मोची ने गुप्तेश्वर मिश्रा को […]
अधिकारियों ने गोदाम व कार्यालय के ताले तोड़वाये
बिक्रमगंज : हाइकोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने मंगलवार को राज गैस एजेंसी के गोदाम व कार्यालय पर गुप्तेश्वर मिश्र को कब्जा दिलाया. अब एजेंसी का संचालन गुप्तेश्वर मिश्र करेंगे. गौरतलब है कि आरा रोड में स्थित राज इंटरप्राईजेज के मालिक शिवकुमार मोची ने गुप्तेश्वर मिश्रा को एजेंसी संचालन के लिए वर्ष 2001 में दिया था. उस समय एजेंसी की स्थिति काफी दयनीय थी. श्री मिश्रा ने वर्ष 2009 तक सफलता पूर्वक एजेंसी का संचालन किया. इसके बाद एजेंसी मालिक ने बिना कारण बताये एजेंसी दूसरे को संचालित करने को दे दिया.
प्रशासन ने बल का प्रयोग कर दूसरे पक्ष को एजेंसी पर कब्जा भी दिला दिया. इसके विरोध में श्री मिश्र ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी. याचिका में न्यायाधीश डी मीना कुमारी और डीडी झा के डबल बेंच में सुनवाई के बाद एजेंसी पर गलत ढ़ंग से कब्जा दिलाने का आरोप साबित हुआ तथा तत्कानील एसडीओ शिवदानी सिंह और थानाध्यक्ष रंजित सिंह को दोषी करार देते हुए एजेंसी के संचालन की जिम्मेवारी गुप्तेश्वर मिश्र को देने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया. साथ ही दोनों अधिकारियों से 25-25 हजार रुपया जुर्माना वसूल किये जाने का निर्देश दिया गया.
न्यायालय के आदेश के आलोक में एसडीओ राजेश कुमार ने एजेंसी पर श्री मिश्र को कब्जा दिलाने के लिए तीन सदस्यी टीम का गठन किया. टीम में शामिल एडीएसओ दयानंद प्रसाद, सीओ राजीव रंजन, थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने मंगलवार को एजेंसी के गोदाम ओर कार्यालय पर श्री मिश्र को कब्जा दिलाया. दूसरे पक्ष के द्वारा एजेंसी में ताला बंद कर दिये जाने के कारण प्रशासन को कब्जा दिलाने के लिए ताला तोड़ना पड़ा.
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