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मारपीट के मामले में सात लोगों को तीन तीन साल का सश्रम कारावास

बिक्रमगंज : मारपीट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी लालबिहारी पासवान में सात लोगों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. नासरीगंज थाना कांड संख्या 18/02 जीआर 129/02 में अभियोजन की ओर से सह लोक अभियोजक मुनौवर अली की दलीलों को सुनने के बाद दंडाधिकारी ने सभी सात अभियुक्त रामा राम, […]

बिक्रमगंज : मारपीट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी लालबिहारी पासवान में सात लोगों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. नासरीगंज थाना कांड संख्या 18/02 जीआर 129/02 में अभियोजन की ओर से सह लोक अभियोजक मुनौवर अली की दलीलों को सुनने के बाद दंडाधिकारी ने सभी सात अभियुक्त रामा राम, मुन्ना यादव, गुड्डू यादव, पिंटू यादव, बीरेंद्र पासवान, सुरेंद्र पासवान सभी नासरीगंज थाना क्षेत्र के चांदी निवासी के विरुद्ध तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

सूचक कैलाश महतो द्वारा नासरीगंज थाना में दर्ज प्राथमिकी में उक्त सभी अभियुक्तों पर उनके पुत्र भगवान महतो को फरसा, रामी व लाठी-डंडे से मारपीट कर जख्मी किये जाने का आरोप लगाया गया है. लोक अभियोजक ने न्यायालय में कुल सात लोगों की गवाही करायी. इसमें सभी ने घटना का समर्थन किया.
दंडाधिकारी ने धारा 323 में एक वर्ष की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना, धारा 324 में तीन वर्ष की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना व धारा 325 में तीन वर्ष की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. कहा गया है कि सभी सजा साथ-साथ चलेगी. जुर्माने की राशि अदा नहीं किये जाने पर एक माह अतिरिक्त सजा होगी.

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